बिहार में कब तक वोटर कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं लोग? ये है नियम
Voter Card Applying Rule: अगर आपने अबतक नहीं बनवाया वोटर कार्ड. तो जान लीजिए आप बिहार में विधानसभा चुनाव होने से कितने दिन पहले तक बनवा सकते हैं अपना वोटर कार्ड. जानें पूरा प्रोसेस.

Voter Card Applying Rule: बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं. नवंबर महीने के आसपास चुनाव हो सकते हैं. हालांकि आधिकारिक जानकारी फिलहाल चुनाव आयोग की ओर से जारी नहीं की गई है. लेकिन यह तय माना जा रहा है अक्टूबर-नवंबर के बीच में चुनाव के लिए मतदान होगा. बिहार में तकरीबन 8 करोड़ के आसपास मतदाता हैं. विधानसभा चुनाव से पहले इनकी संख्या में इजाफा देखने को मिल सकता है.
अभी भी कई ऐसे लोग हैं जो वोट डालने के लिए एलिजिबल हो चुके है. लेकिन उन्होंने अब तक अपना वोटर आईडी कार्ड नहीं बनवाया है. अगर आप भी इन लोगों में शामिल है तो जान लीजिए आप बिहार में विधानसभा चुनाव होने से कितने दिन पहले तक बनवा सकते हैं अपना वोटर कार्ड. तो साथ ही जानें क्या हैं इसके लिए नियम.
10 दिन पहले तक बनवा सकते हैं वोटर कार्ड
वोटर कार्ड बनवाने के लिए कभी भी कोई तारीख तय नहीं की जाती है. जिस तरह आधार कार्ड के आप लिए आप कभी भी आवेदन कर सकते हैं. इस तरह वोटर कार्ड के लिए भी आवेदन किया जा सकता है. हालांकि इसमें कुछ नियम और शर्तें जरूर होती हैं. अगर किसी राज्य में चुनाव है या लोकसभा का चुनाव है. तो आपको चुनाव से कुछ दिन पहले तक आवेदन करना होता है.
यह भी पढ़ें: लाडकी बहिन योजना से कट गया हजारों महिलाओं का नाम, तुरंत ऐसे चेक करें लिस्ट
जानकारी के मुताबिक आप चुनाव की नामांकन प्रक्रिया के 10 दिन पहले तक वोटर कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं. ताकि चुनाव से पहले आपका वोटर कार्ड बनकर आ जाए. फिलहाल बिहार में चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है. ना ही नामांकन की तारीखों का, नामांकन की तारीखों का जैसे ही ऐलान होता है. उसके 10 दिन पहले तक आप वोटर कार्ड के लिए आवेदन दे सकते हैं.
कैसे बनवाएं वोटर कार्ड?
वोटर आईडी के लिए आवेदन करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन होते हैं. आप चाहे तो इसे ऑनलाइन प्रोसेस के ज़रिए कर सकते हैं या फिर नजदीकी केंद्र पर जाकर ऑफलाइन फॉर्म जमा कर सकते हैं. अगर आप ऑनलाइन प्रोसेस करना चाहते हैं. तो इसके लिए आपको www.nvsp.in वेबसाइट पर जाना होगा. यहां आप नए वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म भर सकते हैं.आवेदन के दौरान दो जरूरी डॉक्युमेंट्स की जरूरत होती है. एक डेट ऑफ बर्थ प्रूफ दूसरा एड्रेस प्रूफ.
यह भी पढ़ें: पीएम किसान योजना में नहीं कर सकते हैं आवेदन? ये योजनाएं आ सकती हैं आपके काम
डेट ऑफ बर्थ के लिए पैन कार्ड, क्लास 10th की मार्कशीट, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट जैसे डॉक्युमेंट्स इस्तेमाल कर सकते हैं. वहीं एड्रेस प्रूफ के लिए आधार कार्ड, बिजली या पानी का बिल, किसान पासबुक या पोस्ट ऑफिस की पासबुक मान्य मानी जाती है. फॉर्म सबमिट करने के बाद बीएलओ वेरिफिकेशन करेगा. सारी जानकारी सही पाई जाती है तो कुछ ही समय में आपका वोटर कार्ड बनकर आपके पते पर भेज दिया जाता है.
यह भी पढ़ें: उत्तराखंड पंचायत चुनाव को लेकर है कोई शिकायत? ऐसे एक्शन ले सकते हैं आप
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL
























