आपके पास तो नहीं हैं दो पैन कार्ड, हो सकती है ये सजा
पैन कार्ड किसी व्यक्ति की वित्तीय पहचान होती है. एक व्यक्ति को जीवनभर में सिर्फ एक ही पैन कार्ड जारी किया जाता है. अगर किसी के पास दो पैन कार्ड पाए गए तो इसे इनकम टैक्स के तहत अपराध माना जाता है.

रामपुर की अदालत ने सपा नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को दो पैन कार्ड रखने के मामले में 7 साल की सजा सुनाई है. आजम खान और उनके बेटे को इस मामले में सजा मिलने के बाद पूरे देश में इस तरह के मामलों पर चर्चा तेज हो गई है. अदालत ने आजम खान और उनके बेटे पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. ऐसे में अब यह साफ हो गया है कि भारत में एक से ज्यादा पैन कार्ड रखना कानूनन अपराध है और आयकर विभाग ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई कर सकता है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि अगर आपके पास भी अलग-अलग नंबरों वाले दो पैन कार्ड है तो आपको कितनी सजा हो सकती है.
दो पैन कार्ड रखना अपराध क्यों?
भारत में जिस तरह से आधार कार्ड व्यक्ति की पहचान माना जाता है, ऐसे ही देश में पैन कार्ड यानी परमानेंट अकाउंट नंबर किसी व्यक्ति की वित्तीय पहचान माना जाता है. एक व्यक्ति को जीवनभर में सिर्फ एक ही पैन कार्ड जारी किया जाता है, लेकिन अगर किसी के पास दो पैन कार्ड पाए गए तो इसे इनकम टैक्स की धारा 272 बी के तहत अपराध माना जाता है. इसमें सख्त कार्रवाई के प्रावधान भी शामिल हैं.
दो पैन कार्ड रखने पर कितनी हो सकती है सजा?
अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर या गलती से दूसरा पैन कार्ड ले लेता है तो वह भी अपराध माना जाता है. इस अपराध के लिए 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. वहीं धोखाधड़ी या टैक्स चोरी का मामला साबित होने पर जेल की सजा भी हो सकती है. इसके अलावा अब आजम खान और उनके बेटे को 7 साल की सजा सुनाई जाने के बाद यह साफ हो गया है कि सरकार ऐसे मामलों को गंभीरता से लेती है.
क्यों बनवा लेते हैं लोग दो पैन कार्ड?
कई लोग टैक्स चोरी करने या अपनी आय छुपाने के लिए दो पैन कार्ड बनवा लेते हैं. वहीं कई लोगों के अनजाने में भी दो पैन कार्ड जारी हो जाते हैं. जैसे पैन कार्ड खो जाने पर नया आवेदन करते समय, नाम, पता या जन्मतिथि बदलवाने पर, एजेंट या डाटा एंट्री की गलती की वजह से कई बाद दो पैन कार्ड बन जाते हैं. वहीं इन सभी कंडीशन में एक्स्ट्रा पैन कार्ड रखना अपराध माना जाता है. इसलिए जरूरी होता है कि आप दूसरे पैन कार्ड को तुरंत कैंसिल करवाएं.
आपके पास भी है दो पैन कार्ड तो तुरंत कर लें यह काम
अगर आपके पास भी गलती से दो पैन कार्ड बन गए हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है. क्योंकि इसमें सुधार किया जा सकता है. अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैन कार्ड बन गया है तो आप एक्स्ट्रा पैन कार्ड को कैंसिल करवा सकते हैं. इसके लिए आपको सबसे पहले NSDL या UTIITSL की वेबसाइट पर जाना होगा. इसके बाद Request for Surrender of Duplicate PAN का फॉर्म भरना होगा. अब आपको इसमें बताना होगा कि आपको कौन सा पैन कार्ड रखना है और कौन सा कैंसिल करवाना है. फॉर्म सबमिट करने के बाद आप इसकी रसीद अपने पास सुरक्षित रख लें. इस प्रक्रिया के बाद आपका एक्स्ट्रा पैन कार्ड कैंसिल कर दिया जाएगा और आप किसी भी कानूनी कार्रवाई में भी नहीं फंसेंगे.
ये भी पढ़ें-उमराह करने गया था कोई अपना और नहीं मिल रही खबर, इन हेल्पलाइन नंबर पर मिलेगी जानकारी
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL
























