क्या आधार में तीसरी बार बदल सकते हैं नाम? जानें UIDAI के इस नियम को
Aadhaar Card: आधार कार्ड में नाम अपडेट करने की संख्या पर UIDAI ने सीमा तय की है. आइए जानते हैं दो बार नाम बदलने के बाद दोबारा अपडेट की जरूरत पड़ने पर क्या ऑप्शन उपलब्ध हैं.

Aadhaar Card Name Update Rules: आज के समय में आधार कार्ड को सबसे जरूरी पहचान डॉक्यूमेंट्स में से एक माना जाता है. बैंकिंग से लेकर सरकारी योजनाओं तक हर तरह की सेवाओं का फायदा उठाने के लिए आधार में दर्ज जानकारी का सही होना बेहद जरूरी है. ऐसे में अगर आपके आधार कार्ड में गलत नाम दर्ज है या किसी दूसरी वजह से दो बार नाम बदलने के बाद फिर से अपडेट करने की जरूरत है, तो यह खबर आपके काम की है. भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) आधार कार्ड में नाम अपडेट करने की संख्या पर भी सीमा तय करता है. आइए जानते हैं इस बारे में विस्तार से...
आधार में कितनी बार बदल सकते हैं नाम?
UIDAI के नियमों के मुताबिक, आधार कार्ड में नाम दो बार अपडेट कराया जा सकता है. ऐसे में अपने आधार कार्ड में नाम अपडेट कराने से पहले सभी जानकारी को अच्छी तरह जांच लेना बेहद जरूरी है. क्योंकि अगर आप बार-बार गलत जानकारी अपडेट कराते हैं, तो ऐसे में आगे चलकर आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है.
दो बार की लिमिट पूरी होने पर क्या करें?
अगर आपने अपने आधार कार्ड से नाम बदलने की दोनों लिमिट पूरी कर ली हैं, तो भी कुछ मामलों में राहत मिल सकती है. इसके लिए आपको Exception Update प्रोसेस के जरिए आवेदन करना पड़ सकता है. आमतौर पर यह सुविधा सिर्फ वैध कारण और जरूरी डॉक्यूमेंट्स होने के बाद ही दी जाती है.
कैसे करें Exception Update के लिए आवेदन?
- सबसे पहले नजदीकी आधार सेवा केंद्र पर जाएं.
- नए नाम से जुड़े वैध पहचान डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेकर जाएं.
- आधार में नाम अपडेट के लिए आवेदन जमा करें.
- अगर सिस्टम सामान्य अपडेट एक्सेप्ट नहीं होता, तो UIDAI से अनुमति के लिए संपर्क करना होगा.
UIDAI को कौन-कौन सी जानकारी देनी होगी?
- आधार अपडेट रिक्वेस्ट नंबर (URN)
- मोबाइल नंबर
- नाम बदलने का कारण
- संपर्क के लिए जरूरी अन्य डिटेल्स
- संबंधित डॉक्यूमेंट्स की जानकारी
- इसके लिए आपको UIDAI हेल्पलाइन 1947 पर संपर्क कर सकते हैं या ईमेल के जरिए भी रिक्वेस्ट भेजा जा सकता है.
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