वाराणसी कोर्ट के आदेश पर इंजीनियर के घर कुर्की का नोटिस चस्पा, गैर जमानती वारंट जारी
एंटी करप्शन की टीम ने डुगडुगी के दौरान इस बात को भी बताया कि यदि आरोपी राजकुमार रंजन 27 जनवरी 2025 तक कोर्ट में सरेंडर नहीं करता है तो आरोपी के घर को कुर्क कर लिया जाएगा.

Azamgarh News: आजमगढ़ के बिलरियागंज थाना क्षेत्र के फुलवरिया गांव के रहने वाले जूनियर इंजीनियर राजकुमार रंजन के विरुद्ध जनपद वाराणसी के विशेष न्यायाधीश ने गैर जमानती वारंट जारी किया है. आरोपी राजकुमार रंजन को साल 2020 में मिर्जापुर थाना क्षेत्र के कछुआ में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत पकड़ा गया था. इस मामले की जांच मिर्जापुर की एंटी करप्शन टीम ने किया आरोपी जूनियर इंजीनियर जौनपुर जिले के बदलापुर में तैनात है.
जबकि आरोपी लगातार फरार चल रहा है. ऐसे में वाराणसी की विशेष अदालत ने आरोपी जूनियर इंजीनियर के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी किया है. आरोपी जूनियर इंजीनियर 27 जनवरी तक कोर्ट में सरेंडर नहीं करता है तो आजमगढ़ जिले के बिलरियागंज के फुलवरिया स्थित मकान को कुर्क कर लिया जाएगा.
क्या बोली पुलिस
आजमगढ़ के बिलरियागंज के फुलवरिया पहुंची मिर्जापुर की भ्रष्टाचार निवारण टीम के सब इंस्पेक्टर अभिषेक कुमार सब इंस्पेक्टर अक्षय दीप सिंह और अपनी टीम के साथ पहुंचे एंटी करप्शन की टीम ने आरोपी राजकुमार रंजन के घर के बाहर डुगडुगी पिटवाई. एंटी करप्शन की टीम ने डुगडुगी के दौरान इस बात को भी बताया कि यदि आरोपी राजकुमार रंजन 27 जनवरी 2025 तक कोर्ट में सरेंडर नहीं करता है तो आरोपी के घर को कुर्क कर लिया जाएगा.
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इस मामले पर एसपी ग्रामीण आजमगढ़ चिराग जैन ने बताया कि आरोपी जूनियर इंजीनियर को एंटी करप्शन टीम ने रंगे हाथ पकड़ा था. यह मामला वाराणसी की विशेष अदालत में चल रहा है. अदालत में उपस्थित न होने के कारण जूनियर इंजीनियर के विरुद्ध 82 की कार्रवाई करते हुए उसके मकान पर नोटिस चस्पा गई है. इसके बाद भी अगर जूनियर इंजीनियर हाजिर नहीं होता तो कुर्की की कार्रवाई की जाएगी.
Source: IOCL





















