उन्नाव रेप केस: कॉन्स्टेबल ने अपने खिलाफ लगे आरोप खारिज कराने के लिए अदालत का किया रुख
उन्नाव में भाजपा विधायक पर लगे रेप के आरोप के दौरान पीड़िता के पिता की पुलिस कस्टडी में हुई मौत के मामले में पुलिस कांस्टेबल ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
नई दिल्ली, एजेंसी। उत्तर प्रदेश के एक पुलिस कॉन्स्टेबल ने बुधवार को दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख कर उन्नाव बलात्कार पीड़िता के पिता की कथित हत्या और अवैध हथियार रखने के मामले में उसके खिलाफ तय आरोपों को खारिज करने की मांग की है।
कॉन्स्टेबल आमिर खान ने अपनी याचिका में दावा कि निचली अदालत ने 'गलत' तरीके से दोनों मामलों को एक साथ जोड़ दिया। जबकि एक की सुनवाई सत्र अदालत में और दूसरे की मजिस्ट्रेट अदालत में होनी चाहिए।
Custodial death of father of Unnao rape survivor case: One of the accused Amir Khan (Constable in UP police) has approached Delhi High Court challenging the framing of charges against him in connection with the custodial death case. pic.twitter.com/yAi4LXuinV
— ANI (@ANI) August 21, 2019
निचली अदालत ने निष्कासित भाजपा विधायक कुलदीप सेंगर और 9 अन्य के खिलाफ 13 अगस्त को 302,506,341,120बी तथा 193 और सशस्त्र अधिनियम की धारा 25 के तहत आरोप तय किए थे। उनके खिलाफ IPC की धारा 323, 324, 166 और 167 के तहत भी आरोप तय किए गए।
अदालत ने उत्तर प्रदेश के तीन पुलिस अधिकारियों की जमानत भी रद कर दी थी और उनके खिलाफ हत्या का आरोप तय कर उन्हें हिरासत में भेज दिया था। ये तीन पुलिस वाले माखी पुलिस थाने के तत्कालीन प्रभारी अशोक सिहं भदौरिया, उप-निरीक्षक कामता प्रसाद और आमिर खान है।