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Azam Khan की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, रामपुर की MP-MLA कोर्ट ने बकरी और भैंस चोरी के मामले में तय किए आरोप
समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) विधायक आजम खान (Azam Khan) के खिलाफ रामपुर (Rampur) की एमपी-एमएलए कोर्ट (MP-MLA Court) ने आरोप तय कर दिए हैं.
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UP News: समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) विधायक आजम खान (Azam Khan) को भले ही सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से राहत मिल गई हो लेकिन रामपुर (Rampur) की एमपी-एमएलए कोर्ट (MP-MLA Court) से उन्होंने राहत नहीं मिलती दिख रही है. शुक्रवार को उनके खिलाफ सात मामलों में आरोप तय कर दिए गए हैं. इन सात मामलों में से तीन मामले यतीमखाना प्रकरण से संबंधित हैं, जबकि चार मामले थाना गंज डूंगरपुर से संबंधित हैं.
यतीमखाना प्रकरण में आजम खान पर बकरी चोरी और भैंस चोरी के आरोप हैं. जिसमें बकरी चोरी, भैंस चोरी और लूटपाट के दौरान गाली-गलौज के आरोप हैं. इसमें आजम खान के इशारे पर घरों पर बुलडोजर चलाने का आरोप है. कोर्ट के समक्ष पेशी में आजम खान समेत वीरेंद्र गोयल, फसाहत शानू, ओमेंद्र चौहान सारे मुलजिमान शनिवार को न्यायालय पहुंचे. जिनके समक्ष आरोप तय करने की प्रक्रिया पूरी हुई. अब अदालत में मुकदमा तेजी से चलेगा, गवाहों की पेशी होगी और उसके बाद अदालत में फैसले सुनाए जाएंगे.
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क्या बोले वकील
सरकारी वकील कमल गुप्ता ने बताया कि शुक्रवार को आजम खान के सात मामले में चार्ज फ्रेम हुआ है. जिसमें तीन मामले थाना कोतवाली से संबंधित है और चार मामले थाना गंज से डूंगरपुर वाले मामले में चार्ज फ्रेम हुआ है. सारे मुजरीम आजम खान, वीरेंद्र गोयल, फसाहत शानू, ओमेंद्र चौहान समेत सारे मुजरीम न्यायालय आए थे. न्यायालय में इनके ऊपर चार्ज फ्रेम कर दिया गया है और आरोप तय कर दिए हैं. तीन मामले तो थाना कोतवाली से संबंधित हैं और चार मामले थाना गंज से डूंगरपुर से संबंधित हैं, जहां मकान तोड़े गए और जबरन कब्जा किया गया है.
कब होगी अगली सुनवाई
वकील ने बताया कि इन आरोपियों द्वारा अब इनके खिलाफ, इन सभी मामलों में आरोप तय हुए हैं, उनमें मुकदमा चलेगा. गावाह को तलब किया जाएगा. यतीम खाने के प्रकरण में भी इन आरोपियों पर आरोप तय किए गए हैं. न्यायालय द्वारा इन आरोपियों द्वारा यतीम खाने में तोड़फोड़ और लूटपाट की है. मकानों पर बुलडोजर चलवाए गए हैं और उन्हें बेघर कर दिया गया है. इसमें अगली डेट कुछ में 28 जुलाई लगी है. कुछ मामलों में 30 जुलाई लगी है.
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