यूपी बोर्ड का कारनामा: हाईस्कूल की परीक्षा में जिसे अनुपस्थित दिखाया, उसे मिले 82 अंक, पढ़ें- पूरी खबर
कोर्ट ने याची को सरस्वती बालिका विद्या मंदिर इंटर कॉलेज बांदा के प्रधानाचार्य के मार्फत नया अंकपत्र जारी करने का निर्देश दिया. कोर्ट ने कहा है कि छात्रा को परेशानी हुई. मानसिक पीड़ा भी हुई जिसके लिए हर्जाना दिया जाए.

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाईस्कूल परीक्षा में बैठी छात्रा को अनुपस्थित दिखाकर औसत अंक देने और बेवजह परेशान करने के लिए माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के सचिव पर 10 हजार रूपये हर्जाना लगाया है. कोर्ट ने पेश कापी की जांच के बाद मिले 82 अंक के साथ याची को नया अंकपत्र जारी करने का भी निर्देश दिया है. यह आदेश न्यायमूर्ति जे जे मुनीर ने हाईस्कूल की छात्रा प्रियंका की याचिका पर दिया है.
अनुपस्थित मानकर औसत 26 अंक दिए गए मालूम हो कि याची ने 2020 में हाईस्कूल की परीक्षा दी. समाजशास्त्र विषय में उसे अनुपस्थित मानकर औसत 26 अंक दिए गए. जबकि, अन्य विषयों में उसे गुणवत्ता के अंक मिले हैं. उसने याचिका दाखिल कर कहा कि उसने परीक्षा दी है. उसकी कापी मंगाई जाए. कोर्ट के निर्देश पर सरकारी अधिवक्ता ने याची की हाईस्कूल के समाजशास्त्र की कापी पेश की. कापी की जांच की गई तो उसे 52अंक मिले. प्रायोगिक परीक्षा में 30 अंक मिले थे. कुल 100 में से 82 अंक मिले.
हर्जाना दिया जाए कोर्ट ने याची को सरस्वती बालिका विद्या मंदिर इंटर कॉलेज बांदा के प्रधानाचार्य के मार्फत नया अंकपत्र जारी करने का निर्देश दिया. कोर्ट ने कहा है कि छात्रा को परेशानी हुई. मानसिक पीड़ा भी हुई जिसके लिए हर्जाना दिया जाए और हर्जाना राशि एक माह में याची के पिता बृजेश कुमार सिंह के बैंक खाते में ड्राफ्ट के जरिए जमा कराई जाए.
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