मुजफ्फरनगर: मस्जिद के मुअज्जिन ने दी पुलिसकर्मी को गर्दन काटने की धमकी, FIR दर्ज
Muzaffarnagar News: मुजफ्फरनगर में मस्जिद के मुअज्जिन इरफान ने पुलिसकर्मी को जान से मारने की धमकी दी, जिसका वीडियो वायरल हो गया. पहले इरफान ने दरोगा पर बदसलूकी का आरोप लगाया था.

पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में एक मस्जिद के मुअज्जिन द्वारा पुलिसकर्मी को जान से मारने की धमकी देने का मामला तूल पकड़ गया है. धमकी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए मुअज्जिन मोहम्मद इरफान के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है और उनकी गिरफ्तारी के प्रयास तेज कर दिए गए हैं. यह घटना सिविल लाइन थाना क्षेत्र के मदीना चौक स्थित मदीना मस्जिद की है. मुअज्जिन मोहम्मद इरफान ने दो दिन पहले कच्ची सड़क चौकी इंचार्ज विनोद चौधरी पर बदसलूकी और मारपीट का गंभीर आरोप लगाया था. इरफान का कहना था कि अज़ान के दौरान तेज आवाज को लेकर दरोगा ने उनके साथ यह व्यवहार किया.
इस घटना का एक वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें कथित तौर पर दरोगा इरफान को मस्जिद से खींचकर धक्का-मुक्की करते दिखाई दे रहे थे. इसके विरोध में गुरुवार को जमीयत उलेमा-ए-हिंद के कार्यकर्ताओं ने एसएसपी मुजफ्फरनगर को ज्ञापन सौंपकर पुलिसकर्मी के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की थी.
धमकी भरे वीडियो ने दिया नया मोड़
पुलिस अभी आरोपों की जांच कर ही रही थी कि तभी एक और वीडियो सामने आया, जिसने पूरे मामले को नया मोड़ दे दिया. नए वायरल वीडियो में मुअज्जिन मोहम्मद इरफान जमीयत उलेमा-ए-हिंद के कार्यकर्ताओं से बातचीत के दौरान अपनी आपबीती सुना रहे थे. इसी दौरान उन्होंने चौकी इंचार्ज विनोद चौधरी की 'गर्दन काटने' की धमकी दे डाली. यह वीडियो सोशल मीडिया पर आते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया. धमकी को गंभीर अपराध मानते हुए पुलिस ने तत्काल वीडियो की जांच की और मुअज्जिन मोहम्मद इरफान के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया.
पुलिस ने तत्काल दर्ज किया मुकदमा
इस पूरे प्रकरण पर जानकारी देते हुए सीओ सिटी सिद्धार्थ के मिश्रा ने बताया, "एक्स (पूर्व में ट्विटर) के माध्यम से मुजफ्फरनगर पुलिस को एक वीडियो प्राप्त हुआ, जिसमें एक व्यक्ति स्पष्ट रूप से पुलिसकर्मी को जान से मारने की धमकी देता हुआ नज़र आ रहा है. वीडियो की सत्यता और परिस्थितियों की जांच के बाद सिविल लाइंस थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है."
सीओ मिश्रा ने आगे बताया कि अज़ान की आवाज़ को लेकर पहले जो निर्देश दिए गए थे, वे सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुरूप थे. उन्होंने कहा कि पुलिस पर लगाए गए आरोपों की जांच की जा रही है और फिलहाल वे निराधार प्रतीत हो रहे हैं. उन्होंने कहा "लेकिन धमकी देना गंभीर अपराध है, इसलिए आरोपी पर मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है."
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Source: IOCL























