हेट स्पीच मामले में अब्बास अंसारी और भाई दोषी करार, जल्द होगा सजा का ऐलान
Abbas Ansari News: मऊ एमपी/एमएलए कोर्ट ने मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को हेट स्पीच मामले में दोषी ठहराया. अब्बास और उनके भाई मंसूर अंसारी पर भी आरोप सिद्ध हुए.

Abbas Ansari Convicted: मऊ की एमपी/एमएलए कोर्ट ने मुख्तार अंसारी के बेटे और सुभासपा विधायक अब्बास अंसारी को हेट स्पीच मामले में दोषी पाया है. अब्बास अंसारी और उनके भाई और मंसूर अंसारी पर हेट स्पीच के मामले में दोष सिद्ध हो गया है. जल्द ही सजा का ऐलान होगा. फैसले के ऐलान से पहले ही कोर्ट परिसर की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी और कोर्ट के चारों ओर पुलिस ने घेराबंदी की हुई थी. आने-जाने वाले सभी लोगों की सघन जांच की जा रही थी.
दरअसल, यह मामला 3 मार्च 2022 का है, जब विधानसभा चुनाव के दौरान अब्बास अंसारी ने धमकी दी थी कि सरकार बनने के बाद वह अफसरों के 'देख लेंगे'. यह बयान उन्होंने मऊ के पहाड़पुर मैदान में आयोजित एक जनसभा में दिया था. इसके बाद सब-इंसपेक्टर गंगाराम बिंद ने शिकायत दर्ज कर अब्बास अंसारी पर केस फाइल किया था.
अब्बास अंसारी पर लगी थीं ये धाराएं
अब्बास अंसारी पर जो केस दर्ज किया गया, उसमें आपराधिक धमकी देने, चुनाव अधिकार का गलत प्रयोग करने, सरकारी काम में बाधा डालने, सरकारी कर्मचारी को धमकाने, धर्म-जाति के आधार पर वैमनस्य फैलाने और षड्यंत्र रचने की धाराएं लगी थीं. अब सीजेएम डॉ. केपी सिंह ने इस मामले में अब्बास अंसारी, उनके भाई और चाचा मंसूर अंसारी को दोषी पाया है.
मऊ की एमपी/एमएलए कोर्ट के बाहर इस दौरान सुभासपा विधायक अब्बास अंसारी के समर्थकों ने हंगामा करने और कोर्ट परिसर में जाने की भी कोशिश की, इस दौरान पुलिस ने एक समर्थक को गिरफ्तार कर हिरासत में लिया है. 2022 के मामले में मऊ जिला एवं सत्र न्यायाल ने आज फैसला किया है. कोर्ट ने हेट स्पीच मामले में अब्बास अंसारी और उनके भाई को दोषी करार दिया है. कोर्ट जल्द ही इस मामले में सजा भी सुनाने वाली है.
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