Kanpur News: कम नहीं हो रही हैं सपा नेता इरफान सोलंकी की मुश्किलें, हाईकोर्ट में आज फिर टली सुनवाई
UP News: महिला के घर आगजनी के मामले में ट्रायल कोर्ट से मिली सात साल की सजा के खिलाफ दाखिल इरफान सोलंकी की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी.
Irfan Solanki News: कानपुर की सीसामऊ सीट से समाजवादी पार्टी ( Samajwadi Party) के निवर्तमान विधायक इरफान सोलंकी (Irfan Solanki) की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं. महिला के घर आगजनी के मामले में ट्रायल कोर्ट से मिली सात साल की सजा के खिलाफ दाखिल इरफान सोलंकी की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट(Allahabad High Court) में होने वाली सुनवाई आज एक बार फिर टल गई है. इरफान सोलंकी के वकील के दूसरी कोर्ट में होने की वजह से आज की सुनवाई टली है. जस्टिस राजीव गुप्ता और जस्टिस सुरेंद्र सिंह की डिवीजन बेंच में होनी थी. हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच इस मामले में अब 27 सितंबर को सुनवाई करेगी.
इरफान सोलंकी के मामले में अलग-अलग वजहों से पिछले करीब तीन महीनों में कई बार सुनवाई टल चुकी है. निवर्तमान विधायक इरफान सोलंकी इन दिनों यूपी की महराजगंज जेल में बंद है. इरफान सोलंकी ने सात साल की सजा को रद्द किए जाने और अदालत का अंतिम फैसला आने तक सजा पर रोक लगाए जाने व जमानत दिए जाने की गुहार लगाई है.
यूपी सरकार ने की सजा को उम्र कैद में करने की मांग
दूसरी तरफ यूपी सरकार ने इरफान सोलंकी को मिली सात साल की सजा को बढ़ाकर उम्र कैद में तब्दील किए जाने की अपील की है. इरफान सोलंकी के साथ ही उनके भाई रिजवान सोलंकी और एक अन्य अभियुक्त याकूब ने भी अपील दाखिल कर रखी है. हाईकोर्ट इरफान सोलंकी और यूपी सरकार समेत सभी चार याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करेगी.
सात साल की सजा मिलने की वजह से इरफान सोलंकी की विधानसभा की सदस्यता निरस्त हो चुकी है. उनकी सीसामऊ सीट पर उपचुनाव प्रस्तावित है. जल्द ही उपचुनाव का कार्यक्रम भी घोषित हो सकता है. अगर हाईकोर्ट ने इरफान सोलंकी की सजा को स्थगित कर उस पर रोक लगा दी तो उपचुनाव रुक जाएगा. हालांकि लगातार सुनवाई टलने से इरफान सोलंकी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं. आज एक बार फिर सुनवाई टलने से इरफान सोलंकी की सीसामऊ सीट पर प्रस्तावित उपचुनाव रुकने की उम्मीदें और धूमिल हो गई है.
MP-MLA कोर्ट ने इसी साल जून में सुनाई थी सजा
गौरतलब है कि इरफान सोलंकी को अगर हाईकोर्ट से राहत मिल जाती है और उनकी सजा पर रोक लग जाती है तो उनकी विधानसभा की सदस्यता फिर से बहाल हो जाएगी. विधानसभा की सदस्यता बहाल होने की सूरत में इस सीट पर उपचुनाव नहीं होगा और इरफान सोलंकी विधायक बने रहेंगे. निवर्तमान विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान पर कानपुर की डिफेंस कॉलोनी में रहने वाली नजीर फातिमा नाम की महिला के घर आगजनी करने के आरोप में केस दर्ज किया गया था. कानपुर की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने इसी साल 7 जून को इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी समेत पांच लोगों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई थी.
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