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Gyanvapi Masjid Case: सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी कोर्ट की सुनवाई पर लगाई 20 मई तक रोक, कहा- दीवार गिराने का कोई आदेश ना दिया जाए
ज्ञानवापी मस्जिद (Gyanvapi Masjid) मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने गुरुवार को वाराणसी में ट्रायल कोर्ट से कहा कि शुक्रवार यानि 20 मई तक ज्ञानवापी मस्जिद मामले की सुनवाई नहीं करने को कहा है.
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Gyanvapi Masjid Case: ज्ञानवापी मस्जिद (Gyanvapi Masjid) मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने गुरुवार को एक बड़ा फैसला दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी में ट्रायल कोर्ट से कहा कि शुक्रवार यानि 20 मई तक ज्ञानवापी मस्जिद मामले की सुनवाई नहीं करने को कहा है. अब इस मामले पर देश की शीर्ष अदालत 20 मई को दोपहर 3 बजे सुनवाई करेगी.
ऐसा आदेश देने पर रोक
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को निचली अदालत को आदेश दिया है कि नंदी के सामने की दीवार गिराने वाले मामले में कोई भी आदेश ना दिया जाए, ऐसा आदेश देने से निचली अदालत बचे. वहीं वाराणसी कोर्ट में भी इस मामले की सुनवाई हुई, जिसमें सर्वे पर कोर्ट द्वारा नियुक्त विशेष सहायक आयुक्त की रिपोर्ट वाराणसी कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत की गई.
रिपोर्ट पेश करने से पहले कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह ने कहा, "आज हम लोग ने कोर्ट में रिपोर्ट पेश कर दी है. हमने सीलबंद लिफाफे में वीडियो चिप भी दाखिल की है. कोर्ट के समक्ष सब कुछ पेश किया गया है. कोर्ट में पेश की जाने वाली यह रिपोर्ट करीब 10 से 15 पेज की है."
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एक रिपोर्ट हो गई है पेश
इससे पहले बुधवार को पूर्व कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा ने अपनी रिपोर्ट कोर्ट को सौंप दी. ये 6 और 7 मई को ज्ञानवापी में किए गए सर्वे की रिपोर्ट है. सूत्रों के मुताबिक ये दो पन्नों की रिपोर्ट पेश की गई है. इस सर्वे रिपोर्ट में उन्होंने हिंदू धर्म से जुड़े प्रतिक और अवशेष मिलने के सबूत मिलने की बात कही है. हालांकि बाद में कोर्ट कमिश्नर पद से अजय मिश्रा को हटा दिया गया था.
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