Gorakhnath Temple Attack: आरोपी मुर्तजा ने विदेशों में ISIS सगंठनों को भेजे थे लाखों रुपये, हथियारों की दी थी जानकारी
उत्तर प्रदेश में गोरखनाथ मंदिर में सुरक्षा में तैनात PAC जवानों पर हमला करने वाले आरोपी मोहम्मद मुर्तजा को लेकर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने बड़ी जानकारी दी है.

उत्तर प्रदेश में गोरखनाथ मंदिर में सुरक्षा में तैनात PAC जवानों पर हमला करने वाले आरोपी मोहम्मद मुर्तजा को लेकर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने बड़ी जानकारी दी है. उन्होंने कहा है कि आरोपी ने अपने बैंक खातों के माध्यम से यूरोप और अमेरिका के विभिन्न देशों में ISIS समर्थकों से संबंधित संगठनों के माध्यम से ISIS की आतंकी गतिविधियों का समर्थन करने के लिए लगभग 8.5 लाख रुपये भेजे थे. इतना ही नहीं, उसने इंटरनेट के माध्यम से विभिन्न हथियार - AK47, M4 कार्बाइन और अन्य मिसाइल तकनीक की जानकारी भी भेजी थी.
पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि अपनी आतंकी मांगों को पूरा करने के लिए उसने सुरक्षामकर्मियों से रायफल छीनने की कोशिश की थी. उन्होंने बताया कि उसका इरादा हथियार छीनकर बड़ा ऑपरेशन करने का था लेकिन वह कामयाब नहीं हो सका.
Gorakhnath temple attack | After investigating accused Ahmad Murtaza Abbasi by UP ATS, data analysis of many of his e-devices, his various social media accounts like Gmail, Twitter, Facebook, & E-wallets was conducted: Prashant Kumar, ADG Law & Order pic.twitter.com/vhECuQJdCB
— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) April 30, 2022
बता दें कि अहमद मुर्तजा अब्बासी को पूछताछ के लिए सात दिन की रिमांड पर भेजेन का आदेश एटीएस(ATS) के प्रभारी न्यायाधीश मोहम्मद ग़ज़ाली ने दिया था. एटीएस अभियुक्त मुर्तजा को तीन मई की सुबह 11 बजे तक हिरासत में रखा जाएगा. इससे पहले अभियुक्त अहमद मुर्तजा अब्बासी को एटीएस ने गोरखपुर जेल से लाकर अदालत में पेश किया था.
3 अप्रैल को हुआ था हमला
गौरतलब है कि गोरखनाथ मंदिर में तीन अप्रैल की शाम आईआईटी स्नातक अहमद मुर्तजा अब्बासी ने मंदिर परिसर में जबरन घुसने की कोशिश की और सुरक्षाकर्मियों पर धारदार हथियार से हमला किया था, जिससे प्रांतीय सशस्त्र कांस्टेबुलरी (पीएसी) के दो आरक्षी (कांस्टेबल) घायल हो गए थे. सुरक्षाकर्मियों ने उसे जल्द ही काबू में कर गिरफ्तार कर लिया था. गोरखनाथ मंदिर हमला मामले में आरोपी अब्बासी के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) लगाया गया था.
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