घोसी सांसद अतुल राय की मुश्किलें बढ़ीं, पुलिस ने सात गांवों में कुर्क की बसपा नेता की संपत्तियां
उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा अपराध और अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई चल रही है जिस के क्रम में आज घोसी के बसपा सांसद अतुल राय के खिलाफ गैंगेस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही की गई.
Atul Rai News: उत्तर प्रदेश स्थित गाजीपुर में घोसी से सांसद अतुल राय की संपत्तियां, कमिश्नर के आदेश पर कुर्क की गई हैं. मिली जानकारी के अनुसार वाराणसी कमिश्नर के आदेश पर भेलूपुर पुलिस ने कार्रवाई की है. बताया गया कि गाजीपुर के बीरपुर गांव में अतुल राय की सात संपत्तियां कुर्क की गई हैं. पुलिस ने बताया कि यह कार्रवाई गैंगेस्टर एक्ट के तहत की गई है. कुर्की के दौरान गाजीपुर पुलिस और मोहमदाबाद के तहसीलदार भी मौजूद थे. जानकारी दी गई कि कुर्क की गई कुल संपत्तियों की कीमत 58 लाख रुपये है.
अतुल राय के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत भेलूपुर थाने में दर्ज मामले का मुकदमा कमिश्नरेट वाराणसी की कोर्ट में चल रहे थे जिसके तहत कमिश्नर वाराणसी ने अतुल राय की कुल 7 प्रॉपर्टी उनके पैतृक गांव गाजीपुर के बीरपुर में आज भेलूपुर की पुलिस और गाजीपुर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में कुर्क करने की कार्रवाई की गई.
तहसीलदार ने दी ये जानकारी
हालांकि पुलिस के द्वारा एक बड़ी लापरवाही भी देखने को मिली की कुर्क करने वाली संपत्तियों को खोजने में कई घंटे लग गए तब जाकर पुलिस को उक्त जमीन को चिन्हित कर कुर्की की कार्रवाई किया.
तहसीलदार विजय प्रताप ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अपराध और अपराधियों के विरुद्ध नियंत्रण और बेनामी संपत्ति जिन्होंने अर्जित की है उसको कुर्क करने तहत जो लंबे समय से अभियान चल रहा है, उसी के क्रम में आज अतुल सिंह उर्फ अतुल राय की बेनामी संपत्ति जो अर्जित की गई है, उसके खिलाफ कार्रवाई की गई.
जिसमें 7 गांवों से 58 लाख 13 हजार 800 कीमत की धारा 14(1) के तहत कुर्की की कार्रवाई की गई, पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम द्वारा ये कार्रवाई की जा रही है.
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