![metaverse](https://cdn.abplive.com/imagebank/metaverse-top.png)
Ghaziabad News: एपेक्स बिल्डर की मनमानी पर प्रशासन सख्त, मानक पूरे होने तक नहीं मिलेगा कंप्लीशन सर्टिफिकेट
Ghaziabad News: आवास आयुक्त ने कहा, एपेक्स हाइट्स के प्रोजेक्ट को लेकर मनमानी करने की शिकायत मिली है, जिसकी जांच कराई गई है. उन्होंने कहा कि मानक पूरे होने तक कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा.
![Ghaziabad News: एपेक्स बिल्डर की मनमानी पर प्रशासन सख्त, मानक पूरे होने तक नहीं मिलेगा कंप्लीशन सर्टिफिकेट Ghaziabad apex builder will not get completion certificate until the standard is met ANN Ghaziabad News: एपेक्स बिल्डर की मनमानी पर प्रशासन सख्त, मानक पूरे होने तक नहीं मिलेगा कंप्लीशन सर्टिफिकेट](https://feeds.abplive.com/onecms/images/uploaded-images/2023/03/14/9cc2745a2ec6938e64ae214d61b3cca01678778677264275_original.jpg?impolicy=abp_cdn&imwidth=1200&height=675)
Ghaziabad News: आवास विकास परिषद की गाजियाबाद (Ghaziabad) स्थित सिद्धार्थ विहार योजना में एपेक्स हाइट्स प्राइवेट लिमिटेड ने जिस तरह से फ्लैट बनाने में मनमानी की है उसे लेकर शासन ने साफ कर दिया है कि जब तक मानक पूरे नहीं होते बिल्डर को कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा. सोमवार को इस मामले में यूपी के आवास आयुक्त रणवीर प्रसाद ने परिषद के अधिकारियों से वार्ता की और अब तक इस मामले में जो भी जांच हुई या तथ्य सामने आए हैं उनसे जुड़े कागजात देखे.
एबीपी गंगा से बात करते हुए आवास आयुक्त रणवीर प्रसाद ने कहा कि एपेक्स हाइट्स के प्रोजेक्ट को लेकर कुछ शिकायत आई थी, जिसकी शासन स्तर से जांच कराई गई थी. गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने इसकी जांच की है, उसकी आख्या मिली है जिसके आधार पर कार्रवाई की जा रही है. उस आख्या का मुख्य बिंदु ये है कि जो नक्शा स्वीकृत हुआ था उसके अनुसार ही निर्माण किया गया है, लेकिन जो ईडब्ल्यूएस और एलआईजी का निर्माण उन्हें करना था वह नहीं किया गया. हालांकि ये भी है कि उतनी हाइट की बिल्डिंग अभी कम बनी है यानी उसकी जगह अभी बाकी है.
मानक पूरे होने तक नहीं मिलेगा कंप्लीशन सर्टिफिकेट
आवास आयुक्त रणवीर प्रसाद ने कहा कि दूसरी बात यह बताई गई है की ईडब्ल्यूएस और एलआईजी का निर्माण किए बिना लोगों को भौतिक कब्जा दिया जा रहा है. बहरहाल इस मामले को लेकर आवास विकास परिषद ने इस बिल्डर को कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं दिया है. बिल्डर का जो दायित्व है या जो उसे बनाना है वह करने के बाद ही कंप्लीशन सर्टिफिकेट दिया जाएगा. बिना कंप्लीशन सर्टिफिकेट के बिल्डर किसी फ्लैट की रजिस्ट्री नहीं कर पाएगा.
आवास आयुक्त ने कहा कि बिल्डर को जितनी कुछ जमीन दी जानी थी अभी उसका पूरी हस्तांतरण नहीं हो पाया है, क्योंकि बीच में कुछ हाईटेंशन लाइन हैं, जो भूमि आवंटित थी उसमें कुछ भूमि अभी और दी जानी है. रणवीर प्रसाद ने कहा कि जो भी नियमों का पालन नहीं करेगा उसके साथ कोई रियायत नहीं की जाएगी और नियमों का कड़ाई से पालन किया जाएगा.
ये भी पढ़ें- Umesh Pal Murder: अतीक अहमद के बेटे समेत पांच आरोपियों पर इनाम दोगुना, उमेश पाल की हत्या के बाद से सभी आरोपी फरार
ट्रेंडिंग न्यूज
टॉप हेडलाइंस
![metaverse](https://cdn.abplive.com/imagebank/metaverse-mid.png)
![डॉ. सब्य साचिन, वाइस प्रिंसिपल, जीएसबीवी स्कूल](https://feeds.abplive.com/onecms/images/author/045c7972b440a03d7c79d2ddf1e63ba1.jpg?impolicy=abp_cdn&imwidth=70)