यूपी में हवस के हैवान को चौथी बार आजीवन कारावास की सजा, मासूमों को बनाता था शिकार
UP News: विशेष लोक अभियोजक संतोष कुमार सिंह ने बताया कि ये कृत्य बहुत ही शर्मनाक एवं अप्रत्याशित था. यही वजह है अभियुक्त अविनाश पाण्डेय को चौथी बार आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है.

उत्तर प्रदेश के बहराइच की पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने फिर एक सीरियल दुष्कर्म मामले में आरोपी को सजा सुनाते हुए चौथी बार आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साल 2024 में बहराइच के सुजौली इलाके से अविनाश पाण्डेय नाम के एक साइको शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जो सुजौली थाना क्षेत्र के अलग-अलग गांवों से मासूम बच्चियों को अगवा करके उन्हें रेप का शिकार बनाया जा रहा था. एक के बाद हुई 5 घटनाओं से पुलिस हैरान थी और आरोपी को पकड़ने की जुगत में जुटी हुई थी.
आजीवन कारावास के साथ 2 लाख 40 हजार का अर्थदंड
इसी बीच मिले अहम सुराग के जरिये पुलिस ने अविनाश पाण्डेय नाम के सीरियल रेपिस्ट को गिरफ्तार किया. जुलाई माह 2024 में हुई गिरफ्तारी के बाद से न्यायालय में ट्रायल चलाया जा रहा था, 3 मामलों में इस अभियुक्त को पहले भी सजा सुनाई जा चुकी है. आज एक बार फिर रेप के ही एक मामले में इस अभियुक्त को पॉक्सो एक्ट न्यायधीश अरविंद कुमार ने आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 2 लाख 40 हजार का अर्थदंड भी भुगतान करने का आदेश जारी किया है.
अविनाश पाण्डेय को चौथी बार आजीवन कारावास की सजा
विशेष लोक अभियोजक संतोष कुमार सिंह ने बताया कि ये कृत्य बहुत ही शर्मनाक एवं अप्रत्याशित था. यही वजह है अभियुक्त अविनाश पाण्डेय को चौथी बार आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. यह सजा समाज में बच्चों की सुरक्षा के लिए कड़ा संदेश देती है. पुलिस और अभियोजन की त्वरित कार्रवाई से मामले में तेजी से न्याय हुआ.
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