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'7 साल तक जेल और 50 हजार का जुर्माना...' BJP के विरोध के बावजूद कर्नाटक विधानसभा में हेट स्पीच बिल पारित

Hate Speech Bill Karnataka: इस बिल में हेट स्पीच को किसी व्यक्ति या समुदाय के खिलाफ चोट पहुंचाने, समाज में असामंजस्य पैदा करने या नफरत फैलाने के इरादे से दिया गया कोई भी बयान बताया गया है.

कर्नाटक विधानसभा के बेलगावी में चल रहे शीतकालीन सत्र के दौरान बुधवार (17 दिसंबर 2025) को विपक्षी दल बीजेपी और जेडीएस के कड़े विरोध के बावजूद कांग्रेस सरकार ने कर्नाटक हेट स्पीच बिल को पारित करा लिया. बिल के पारित होते ही सदन में भारी हंगामा देखने को मिला.

'11 आधारों पर अपराध को किया गया परिभाषित'

इस बिल में हेट स्पीच को किसी व्यक्ति या समुदाय के खिलाफ चोट पहुंचाने, समाज में असामंजस्य पैदा करने या नफरत फैलाने के इरादे से दिया गया कोई भी बयान बताया गया है. इसमें 11 आधारों पर भेदभाव, हेट स्पीच या अपराध को परिभाषित किया गया है, जिसका उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों की सुरक्षा करना है.

बिल के अनुसार, हेट क्राइम को हेट स्पीच के कम्युनिकेशन के रूप में परिभाषित किया गया है. इसमें ऐसी सामग्री का निर्माण, प्रकाशन, प्रसार या किसी भी रूप में प्रचार, उकसावे और बढ़ावा देना शामिल है, जिससे समाज में वैमनस्य या घृणा फैलने की आशंका हो. बिल में कम्युनिकेशन का अर्थ सार्वजनिक रूप से व्यक्त किया गया कोई भी एक्सप्रेशन बताया गया है, चाहे वह मौखिक हो, प्रिंट या प्रकाशन के माध्यम से हो, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों पर हो या किसी अन्य तरीके से किया गया हो.

दोबारा अपराध करने पर मिलेगी ज्यादा सजा

प्रस्तावित कानून के तहत पहली बार अपराध करने पर कम से कम एक साल की जेल, जिसे सात सालों तक बढ़ाया जा सकता है और 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. दोबारा अपराध करने पर न्यूनतम दो और अधिकतम दस साल तक की जेल और एक लाख रुपये जुर्माने का प्रावधान है. कानून के तहत अपराध संज्ञेय और गैर-जमानती होंगे और इनकी सुनवाई न्यायिक मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की ओर से की जाएगी.

बिल में मजिस्ट्रेट के दिए गए ये अधिकार

बिल में शांति बनाए रखने के लिए निवारक कार्रवाई के अधिकार भी दिए गए हैं. इसके तहत एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या डीएसपी रैंक और उससे ऊपर के पुलिस अधिकारी आवश्यक कदम उठा सकेंगे. इसके अलावा, किसी संगठन या संस्था की ओर से किए गए अपराधों के लिए भी प्रावधान किए गए हैं. ऐसे मामलों में संबंधित समय पर जिम्मेदार व्यक्तियों को आरोपी माना जाएगा और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकेगी.

बिल के तहत एक नामित अधिकारी को यह अधिकार भी दिया गया है कि वह सर्विस प्रोवाइडर्स या बिचौलियों को अपने प्लेटफॉर्म से हेट क्राइम से जुड़ी सामग्री को ब्लॉक करने या हटाने का निर्देश दे सके. साथ ही, अदालतों को अपराध से हुई क्षति और उसके प्रभाव की गंभीरता के आधार पर पीड़ितों को उचित मुआवजा देने का अधिकार भी दिया गया है.

बीजेपी ने किया बिल का विरोध

बीजेपी ने इस बिल को लेकर कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोला है. बीजेपी का आरोप है कि यह बिल हिंदुओं की आवाज दबाने के उद्देश्य से लाया गया है और इसका इस्तेमाल राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाने के लिए किया जा सकता है.

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