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Amroha News: धर्मांतरण मामले में यूपी में पहली बार 5 साल की सजा, किशोरी को नाम बदलकर फंसाया था प्रेम जाल में फिर किया ऐसा.....

Conversion Case: धर्मांतरण अधिनियम के तहत यूपी में पहली सजा सुनाई गई है. अमरोहा में अफजल नामक शख्स ने अरमान कोहली बनकर शादी की साजिश रची थी. आरोपी को पांच साल की सजा सुनाई गई है

Amroha News: धर्मांतरण अधिनियम के तहत यूपी में पहली सजा सुनाई गई है. जहां अफजल नामक शख्स ने अरमान कोहली बनकर शादी की साजिश रची थी. अमरोहा (Amroha) में आरोपी को पांच साल की सजा सुनाई गई है ओर 40 हजार का जुर्माना भी लगाया है. ड्राइवर बनकर नर्सरी पहुंचे मोहम्मद अफजल ने किशोरी को अपना नाम अरमान कोहली (हिंदू धर्म) बताया था.

अफजल ने किशोरी को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया. जिसके बाद दोनों फोन पर बात करने लगे हालांकि शादी से पहले ही उसका भंडाफोड़ हो गया. किशोरी को इसकी भनक लगते ही उसके होश उड़ गए. दोषी जमानत पर जेल से बाहर था. न्यायालय का फैसला आने के बाद उसे कस्टडी में लेकर जेल भेजा गया.

क्या है पूरा मामला?
बता दें कि हसनपुर-गजरौला रोड पर नर्सरी कारोबारी मार्च 2021 में अपनी पत्नी और बच्चों के साथ नर्सरी पर मौजूद थे तभी एक व्यक्ति नर्सरी पर पौधे खरीदने पहुंचा. जिसका नाम अफजल था. तभी अफजल की मुलाकात नर्सरी संचालक की 16 वर्षीय बेटी से हो गई. इस दौरान मोहम्मद अफजल ने अपना धर्म छिपाकर खुद को अरमान कोहली (हिंदू धर्म) बताया.

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लिहाजा अफजल ने अपना धर्म छिपाकर किशोरी को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया, जिसके बाद दोनों फोन पर बात करने लगे व्हाट्सएप पर चैट भी करने लगे. दो अप्रैल 2021 को अफजल नर्सरी संचालक की बेटी से शादी करने के उद्देश्य से उसका अपहरण कर दिल्ली ले गया लेकिन शादी करने से पहले ही उसकी असलियत का पता चलने पर किशोरी के होश उड़ गए.

शख्स को 5 साल की सजा सुनाई गई
विरोध करने पर उसने किशोरी के साथ छेड़खानी की और जान से मारने की धमकी दी. इस मामले में नर्सरी संचालक ने आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी. घटना के दो दिन बाद पुलिस ने दोनों को नई दिल्ली के उस्मानपुर थानाक्षेत्र से बरामद कर लिया था. तभी किशोरी ने आरोपी मोहम्मद अफजल पर धर्म बदलकर शादी करने के लिए झांसे में लेने का आरोप लगाया था. इस मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 के तहत केस दर्ज किया था. 

बाद में मोहम्मद अफजल को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया था. फिलहाल वह जमानत पर जेल से बाहर था. इस मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 के तहत केस दर्ज किया था. यह मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष (पॉक्सो एक्ट प्रथम) डॉ. कपिला राघव की अदालत में विचाराधीन था. न्यायालय ने साक्ष्य के आधार पर आरोपी मोहम्मद अफजल को दोषी करार देते हुए फैसला सुरक्षित कर लिया था जबकि शनिवार को न्यायालय ने दोषी मोहम्मद अफजल को पांच साल की सजा सुनाई साथ ही उस पर 40 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है.

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