'बालिगों के बीच सहमति से लंबे समय तक बने शारीरिक संबंध बलात्कार नहीं', हाईकोर्ट की अहम टिप्पणी
Allahabad High Court: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रेप केस की सुनवाई करते हुए बड़ी टिप्पणी की और कहा कि बालिगों के बीच सहमति से लंबे समय तक चलने वाला शारीरिक संबंध बलात्कार नहीं हो सकता है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रेप केस में एक आरोपी की अग्रिम याचिका पर सुनवाई करते हुए बड़ी टिप्पणी की है. कोर्ट ने कहा कि बालिगों के बीच सहमति से लंबे समय तक चलने वाला शारीरिक संबंध बलात्कार नहीं हो सकता है. कोर्ट ने इसे केस में दाखिल आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका मंजूर करते हुए ये आदेश दिया.
इलाहाबाद हाईकोर्ट में जस्टिस राजीव लोचन शुक्ला की सिंगल बेंच ने ये आदेश दिया है. कोर्ट ने आरोपी को सशर्त अग्रिम जमानत देते हुए कहा कि वो पुलिस की जांच में सहयोग करेगा. कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं, जिसके बाद उन्होंने ये बड़ी टिप्पणी की है.
याचिकाकर्ता की ज़मानत अर्जी मंजूर
सुनवाई के दौरान याची के वकील ने कोर्ट ने दलील देते हुए कहा कि याची को बलात्कार केस में फर्जी तरीके से फंसाया गया है. जिसके बाद उन्होंने कोर्ट में अपनी सारी दलीलें रखीं कोर्ट ने सभी तथ्यों के आधार पर माना कि सहमित से बालिगों के बीच लंबे समय से चले आ रहे फिजिकल रिलेशन को बलात्कार नहीं माना जा सकता है.
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जानें क्या था पूरा मामला?
दरअसल ये मामला यूपी का आजमगढ़ जिले का है. यहां ये सिधारी थाने में उसके खिलाफ बलात्कार का केस दर्ज किया गया था. आरोपी याचिकाकर्ता ने थाने में एफआईआर दर्ज होने के बाद गिरफ्तारी से बचने के लिए हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल करते हुए कोर्ट से अग्रिम जमानत देने की अपील की थी.
याचिकाकर्ता ने बताया कि पीड़ित महिला एक विधवा है और उसका 15 साल का बेटा है. दोनों के बीच काफी लंबे समय से रिश्ता रहा. जिसके बाद वो अलग हो गए. महिला ने उसके ख़िलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 173(4) के तहत एक अर्जी के आधार पर याची के खिलाफ रेप की झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई है. कोर्ट ने इसे रेप केस मानने से इनकार करते हुए याचिकाकर्ता की अग्रिम जमानत याचिका मंजूर की.
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Source: IOCL
























