आर्य समाज मंदिर का प्रमाणपत्र विवाह का वैध सबूत नहीं, इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला
UP News: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने एक मामले की सुनवाई करते हुए अहम टिप्पणी की है कोर्ट ने कहा आर्य समाज से मिला प्रमाण पत्र शादी का कानूनी सबूत नहीं हो सकता है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने एक महिला की अनुकंपा नियुक्ति मामले पर सुनवाई करते हुए बड़ी टिप्पणी की है. कोर्ट ने कहा कि सिर्फ आर्य समाज मंदिर का प्रमाणपत्र विवाह का वैध सबूत नहीं हो सकता है. कोर्ट ने कहा कि महज स्टांप पेपर पति-पत्नी का तलाक नहीं हो सकता है.
हाईकोर्ट ने महिला की अनुकंपा नियुक्ति के लिए दाखिल याचिका को खारिज करते हुए ये बात कही है. महिला ने अपने कथित पति की मौत के बाद उसकी जगह खुद को अनुकंपा नियुक्ति दिए जाने की मांग करते हुए ये याचिका दाखिल की थी, जिसे कोर्ट ने नामंजूर कर दिया.
हाई कोर्ट ने की अहम टिप्पणी
महिला ने कृषि विभाग में पति की मृत्यु के बाद उनकी जगह नौकरी के लिए दावा किया था जिसे विभाग द्वारा खारिज कर दिया गया. जिसके बाद महिला ने विभाग के इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी.
महिला ने अपनी याचिका में दावा किया था कि उसके पति ने साल 2021 में पहली पत्नी से तलाक ले लिया था, जिसके बाद उसने आर्य समाज मंदिर में शादी की थी. उसने इस संबंध में जरूरी दस्तावेज भी कोर्ट में पेश किए और आर्य समाज मंदिर से मिला प्रमाण पत्र भी पेश किया.
अनुकंपा नियुक्ति की याचिका खारिज
इस मामले पर जस्टिस मनीष माथुर की एकल पीठ ने सुनवाई की. कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनते हुए महिला की अनुकंपा नियुक्ति का खारिज कर दिया. कोर्ट ने कहा कि अगर पति की पहली शादी कानूनी रूप से समाप्त नहीं हुई है तो दूसरी शादी वैध नहीं मानी जाएगी.
कोर्ट ने कहा कि हिंदू दंपति के बीच तलाक केवल हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13 के तहत ही संभव है. किसी अनौपचारिक स्टाम्प पेपर पर पति-पत्नी का तलाक नहीं हो सकता है. इसलिए याचिकाकर्ता जो खुद को मृतक कर्मचारी की दूसरी पत्नी बता रही है उसका दावा वैध नहीं बनता.
याचिकाकर्ता ने सुनवाई के दौरान आर्य समाज मंदिर में हुई शादी का प्रमाण पत्र भी पेश किया लेकिन कोर्ट ने इस प्रमाण पत्र का विवाह का वैध प्रमाण पत्र मानने से इनकार कर दिया. कोर्ट ने कहा कि इस मामले में याचिकाकर्ता को राहत देने की कोई वजह नहीं है. इसलिए याचिका ख़ारिज की जाती है.
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