पुलिस कस्टडी से बीएचयू के छात्र के लापता होने पर HC ने लगाई अफसरों को फटकार, दिया CBI जांच का अल्टीमेटम
अदालत ने सुनवाई के दौरान अफसरों को लापता छात्र शिव त्रिवेदी को 22 सितंबर तक खोजकर उसे सामने लाने का निर्देश दिया.

प्रयागराज: वाराणसी में पुलिस कस्टडी से लापता हुए बीएचयू के छात्र शिव कुमार त्रिवेदी के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए पुलिस अफसरों को कड़ी फटकार लगाई है. मामले की सुनवाई कर रही हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने इस मामले में पुलिस अफसरों को अल्टीमेटम देते हुए सीबीआई जांच कराए जाने का आदेश देने की चेतावनी दी है. अदालत में सुनवाई के दौरान आज वाराणसी के एसएसपी अमित पाठक पेश हुए. उन्होंने अपने हलफनामे में लापता छात्र शिव कुमार त्रिवेदी को लंका थाने लाए जाने से ही इंकार किया. इसके अलावा उन्होंने लंका थाने के पांच पुलिस वालों को लाइन हाजिर किये जाने की भी जानकारी दी. कोर्ट उनके जवाब से संतुष्ट नहीं हुई और उन्हें कड़ी फटकार लगाई गई.
अदालत ने सुनवाई के दौरान अफसरों को लापता छात्र शिव त्रिवेदी को 22 सितंबर तक खोजकर उसे सामने लाने का निर्देश दिया. सुनवाई के दौरान अदालत ने तल्ख़ टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर 22 सितम्बर तक शिव त्रिवेदी को खोजकर उसे सामने नहीं लाया गया तो इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जा सकती है. मामले की सुनवाई जस्टिस शशिकांत गुप्ता और जस्टिस शमीम अहमद की डिवीजन बेंच में हुई.
ये है पूरा मामला
गौरतलब है कि बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी से बीएससी सेकेंड ईयर की पढ़ाई कर रहे छात्र शिव कुमार त्रिवेदी को वाराणसी पुलिस ने इसी साल 12 फरवरी को किसी विवाद में हिरासत में लिया था. पुलिस उसे लंका थाने ले आई थी. लंका थाने में रखे जाने के बाद से उसका कोई पता नहीं चल सका है. शिव साधारण परिवार का लड़का था, इसलिए परिवार वाले उसे लेकर ज़्यादा पैरवी नहीं कर सके.
वाराणसी के रहने वाले हाईकोर्ट के वकील सौरभ तिवारी ने इस मामले को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को चिट्ठी लिखी थी और उनसे इस मामले में दखल देने की गुहार लगाई थी. चीफ जस्टिस ने इस लेटर को पीआईएल के तौर पर मंजूर करते हुए सुनवाई करने के निर्देश दिए थे.
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Source: IOCL























