SDM को थप्पड़ मारने वाले नरेश मीणा को दूसरी बार झटका, अब इस मामले में नहीं मिली अग्रिम जमानत
Rajasthan News: नरेश मीणा को एक बार फिर राहत देने से हाईकोर्ट ने इंकार कर दिया. उन्होंने अग्रिम जमानत के लिए अर्जी लगाई थी. नरेश मीणा पर प्रदर्शन के दौरान भीड़ को उकसाने का आरोप है.

Rajasthan News: गहलोत सरकार में मंत्री रहे प्रमोद जैन भाया के आवास पर प्रदर्शन करने वाले नरेश मीणा को झटका लगा है. नरेश मीणा की अग्रिम जमानत याचिका गुरुवार को हाईकोर्ट ने ख़ारिज कर दी. इस मामले में नरेश मीणा की अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है. गिरफ्तारी से बचने के लिए उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. दो दिन में दूसरी बार नरेश मीणा को कोर्ट से झटका लगा है. बुधवार को भी एक अन्य मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने जमानत देने से इंकार कर दिया था. आज फिर अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज कर दी गई.
नरेश मीणा ने साल 2023 का विधानसभा चुनाव बारां से बतौर निर्दलीय लड़ा था. बारां विधानसभा चुनाव में नरेश मीणा के सामने प्रमोद जैन भाया थे. कांग्रेस ने प्रमोद जैन भाया को प्रत्याशी घोषित किया था. आरोप है कि चुनावी माहौल में सितम्बर 2023 को नरेश मीणा सैंकड़ों समर्थकों के साथ मंत्री प्रमोद जैन भाया के घर पर धावा बोल दिया. धरना प्रदर्शन में नरेश मीणा पर भीड़ को उकसाने का भी आरोप है. घटना के बाद बारां कोतवाली पुलिस नरेश मीणा पर मामला दर्ज किया था.
दो दिन में दूसरी बार नरेश मीणा को झटका
मामले में पुलिस ने अभी तक नरेश मीणा को गिरफ्तार नहीं किया है. उन्होंने गिरफ्तारी से बचने के लिए हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी लगाई थी. जस्टिस सुदेश बंसल की अदालत ने पुलिस से केस डायरी तलब करते हुए मामले की सुनवाई 20 जनवरी तय के लिए टाल दिया. नरेश मीणा के वकील ने पक्ष रखते हुए मामले को साधारण बताया. उन्होंने दलील दी कि ऐसे मामले में पहले भी जमानत मंजूर होती रही है. वकील ने नरेश मीणा के मामले को राजनीति से प्रेरित बताया. नरेश मीणा के खिलाफ एक अन्य मामला एसडीएम को थप्पड़ मारने का भी है. थप्पड़ कांड में नरेश मीणा पिछले दो महीने से सलाखों के पीछे हैं.
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Source: IOCL

























