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राजस्थान में अब सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन करने वालों को होगी जेल, सरकार ने बनाया नया कानून

Rajasthan News: राजस्थान में मृत शरीर सम्मान अधिनियम लागू. इसके तहत सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन करना अब कानूनी अपराध होगा. परिजन 24 घंटे में अंतिम संस्कार नहीं करेंगे तो पुलिस अंतिम संस्कार कर सकेगी.

राजस्थान में मृत शरीर सम्मान अधिनियम के नए नियम आज से लागू हो गए हैं, जिनके बाद सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन करना कानूनी अपराध माना जाएगा. परिजन 24 घंटे में अंतिम संस्कार नहीं करेंगे तो पुलिस खुद कार्रवाई कर अंतिम संस्कार कर सकेगी. सरकार का दावा है कि इस तरह का कानून लागू करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है.

नए नियमों के मुख्य प्रावधान

राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि अब शव को सड़क या किसी भी सार्वजनिक स्थान पर रखकर प्रदर्शन, विरोध या दबाव बनाना आपराधिक कृत्य माना जाएगा. ऐसे मामलों में दोषियों को 6 महीने से 5 साल तक की सजा मिल सकती है. परिजनों द्वारा ऐसा करने पर भी दो साल तक की सजा का प्रावधान रखा गया है. इसके अलावा अस्पताल अब बकाया बिल के आधार पर शव को नहीं रोक सकेंगे, जिससे मृतक के सम्मान की रक्षा सुनिश्चित होगी.

24 घंटे के भीतर अंतिम संस्कार अनिवार्य

नए नियमों के अनुसार कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा नोटिस मिलने के बाद 24 घंटे के भीतर अंतिम संस्कार करना अनिवार्य होगा. यदि परिजन किसी कारणवश अंतिम संस्कार नहीं करते हैं, तो पुलिस शव को अपने कब्जे में लेकर स्वयं अंतिम संस्कार करवाएगी. सरकार का कहना है कि यह प्रावधान उन स्थितियों को रोकने के लिए है, जिनमें कानूनी, सामाजिक या पारिवारिक विवादों के चलते शव लंबे समय तक बिना संस्कार के रखा रह जाता है.

मृतक की गरिमा और सामाजिक अनुशासन पर जोर

राज्य सरकार का मानना है कि सार्वजनिक स्थानों पर शव रखकर विरोध प्रदर्शन न सिर्फ कानून व्यवस्था की समस्या पैदा करते हैं, बल्कि मृतक की गरिमा का भी उल्लंघन करते हैं. इसलिए इस अधिनियम के तहत कठोर दंड व्यवस्था लागू की गई है. अधिकारियों का कहना है कि इन नियमों से समाज में अनुशासन बनाए रखने और मृत व्यक्तियों के सम्मान की रक्षा में बड़ी मदद मिलेगी.

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