कांग्रेस नेता फतेह खान को हाई कोर्ट से राहत, गिरफ्तारी पर लगी रोक, PM नरेंद्र मोदी से जुड़ा है मामला
Barmer News In Hindi: बाड़मेर के कांग्रेस नेता फतेह खान को विवादित बयान मामले में हाईकोर्ट से राहत मिली है. कोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए कहा कि प्रथम दृष्टया मामला आपराधिक नहीं बनता.

राजस्थान कांग्रेस के नेता फतेह खान के लिए राहत की खबर है, हाई कोर्ट ने उन्हें एक विवादित बयान के मामले में बड़ी राहत देते हुए फिलहाल उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि पहली नजर में यह मामला कोई आपराधिक नहीं बनता है.
बता दें कि कांग्रेस नेता फतेह खान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कथित तौर पर विवादित टिप्पणी की थी. जब ये मामला कोर्ट में पहुंचा तो इस पर सुनवाई के बाद उन्हें राहत मिल गई है, अब इस मामले में अगली सुनवाई 28 अप्रैल को निर्धारित की गई है.
किस बयान के बाद बढ़ा विवाद?
दरअसल, कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष फतेह खान ने कुछ दिन पहले एक सार्वजनिक कार्यक्रम में विवादित बयान दिया था. उन्होंने कहा था कि जैसे अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को जबरन उठाकर ले जाने जैसी कार्रवाई की, वैसे ही भविष्य में भारत के प्रधानमंत्री के साथ भी ऐसा हो सकता है।.इस बयान के सामने आने के बाद मामला तेजी से सुर्खियों में आ गया.
केस दर्ज और हाईकोर्ट का दरवाजा
बयान को लेकर फतेह खान के खिलाफ आपराधिक केस दर्ज किया गया था, जिसके बाद गिरफ्तारी की आशंका बढ़ गई थी. राहत पाने के लिए उन्होंने राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की. जोधपुर बेंच में जस्टिस मुनुरी लक्ष्मण की एकलपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए उनके पक्ष को सुना और रिकॉर्ड का अवलोकन किया.
कोर्ट की टिप्पणी और आगे की जांच
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि प्रथम दृष्टया आरोपों में ऐसा कोई गंभीर आपराधिक तत्व नजर नहीं आता, जिससे तत्काल गिरफ्तारी जरूरी हो. कोर्ट ने यह भी कहा कि राजनीतिक बयानों को सीधे आपराधिक श्रेणी में रखना उचित नहीं है, क्योंकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है. हालांकि, अदालत ने पुलिस को जांच जारी रखने की अनुमति दी है, जबकि फतेह खान की गिरफ्तारी पर फिलहाल अंतरिम रोक लगा दी गई है.
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