Jalgaon News: 13 साल की बच्ची से रेप, 3 भाई-बहनों को कुल्हाड़ी से उतारा मौत के घाट, 6 साल बाद मिली मौत की सजा
Jalgaon Murder Case: वारदात 15 अक्टूबर 2020 की थी. दोषी महेंद्र बरेला पीड़ित परिवार का करीबी दोस्त था. उसने माता-पिता की अनुपस्थिति में नाबालिग बच्चों का विश्वास जीता और फिर दरिंदगी की.

महाराष्ट्र के भुसावल सत्र न्यायालय ने बोरखेड़ा (रावेर तालुका) में एक नाबालिग लड़की के बलात्कार और हत्या तथा उसके तीन भाई-बहनों की हत्या के मामले में आरोपी महेंद्र बरेला को दोहरी मौत की सजा सुनाई. विशेष लोक अभियोजक उज्ज्वल निकम ने राज्य का प्रतिनिधित्व किया.
यह घटना 15 अक्टूबर 2020 को घटित हुई थी. आरोपी महेंद्र बरेला जो पीड़ित परिवार का करीबी दोस्त था. उसने माता-पिता की अनुपस्थिति में नाबालिग बच्चों का विश्वास जीता. उसने सबसे बड़ी पीड़िता (13 वर्ष) का बलात्कार किया और जब उसने विरोध किया तो कुल्हाड़ी से उसकी, उसके दो छोटे भाइयों (8 और 9 वर्ष) और एक 4 वर्षीय बहन की हत्या कर दी.
#WATCH | Jalgaon | Bhusawal Sessions Court in Maharashtra sentenced the accused Mahendra Barela to the double death penalty in the 2020 Borkheda rape and murder case https://t.co/Fz7i66JQT0 pic.twitter.com/LjtkliY2cb
— ANI (@ANI) June 4, 2026
कोर्ट ने मामले में सुनाया फैसला
न्यायाधीश एस.आर. यादव ने इस अपराध को दुर्लभतम अपराध की श्रेणी में रखते हुए बलात्कार और हत्याओं के लिए अलग-अलग मौत की सजा सुनाई है. साथ ही आरोपी पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
विशेष लोक अभियोजक वकील ने दी यह जानकारी
विशेष लोक अभियोजक अधिवक्ता उज्ज्वल निकम ने कहा कि आज भुसावल कोर्ट ने आरोपी महेंद्र बरेला को डेथ पेनल्टी की सजा सुनाई है. 15 अक्टूबर 2020 शाम 7:30 बजे आरोपी अपने दोस्त के घर में घुसा. घर के अंदर सिर्फ नाबालिग बच्चे मौजूद थे.
#WATCH | Jalgaon, Maharashtra: On the 2020 Borkheda murder and rape case, Bhusawal Sessions Court sentences accused Mahendra Barela to a double death penalty. Special Public Prosecutor Adv. Ujjwal Nikam says, “Today, the Bhusawal Sessions Judge awarded the death penalty to the… pic.twitter.com/6XcFdNt0XI
— ANI (@ANI) June 4, 2026
आरोपी ने उन्हें झूठा भरोसा दिलाया था कि वे चिंता न करें वे उनके बड़े भाई का दोस्त है. इसके बाद नाबालिग पीड़ितों ने आरोपी को उस रात अपने घर में रुकने की इजाजत दी थी. लेकिन आरोपी ने दोस्ती में विश्वासघात किया.
आरोपी ने नाबालिग के साथ किया रेप
उज्जवल निकम ने आगे बताया कि आरोपी ने कबूला है कि उसने नाबालिग बच्ची का रेप किया. इस दौरान अन्य भाई बहनों ने उसका विरोध किया तो उसने बेरहमी से उनको कुल्हाड़ी से गर्दन पर वार करते हुए मौत के घाट उतार दिया.
उन्होंने बताया कि इस मामले में कोई भी सीधा गवाह नहीं था. मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने मौत की सजा सुनाई है. अदालत ने सभी दलीलें स्वीकार कर लीं. जिसके बाद कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है.

























