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MP News: सिविल जज भर्ती परीक्षा में ओबीसी कैटेगरी को हाई कोर्ट से मिली बड़ी राहत, मिलेगी इतने अंकों की छूट

MP High Court: चीफ जस्टिस रवि मलिमठ और जस्टिस विशाल मिश्रा की खंडपीठ ने अपने आदेश में इस संबंध में हाईकोर्ट प्रशासन को तीन दिन के भीतर अधिसूचना जारी करने के निर्देश दिए हैं.

MP News: एमपी हाईकोर्ट (MP High Court) ने सिविल जज भर्ती परीक्षा में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के उम्मीदवारों को बड़ी राहत दी है. हाईकोर्ट ने ओबीसी वर्ग के सभी उम्मीदवारों को एससी-एसटी (SC-ST) वर्ग के समान न्यूनतम पात्रता अंक में छूट देने के निर्देश दिए हैं. सिविल जज की प्रारंभिक और मुख्य दोनों परीक्षाओं में भी ओबीसी को अन्य आरक्षित वर्ग के समान छूट मिलेगी.

चीफ जस्टिस रवि मलिमठ और जस्टिस विशाल मिश्रा की खंडपीठ ने अपने आदेश में इस संबंध में हाईकोर्ट प्रशासन को तीन दिन के भीतर अधिसूचना जारी करने के निर्देश दिए हैं. सिविल जज जूनियर डिवीजन (प्रवेश स्तर)-2022 के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 18 दिसंबर 2023 है. हाईकोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट कहा कि सिविल जज भर्ती परीक्षा में ओबीसी वर्ग को अनारक्षित वर्ग के साथ रखा गया था, इससे उनके अधिकार प्रभावित हो रहे हैं. ओबीसी वर्ग को भी एससी-एसटी वर्ग के समान न्यूनतम पात्रता अंक में छूट मिलनी चाहिए.

एमपी हाईकोर्ट ने  क्या कहा
कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि अनारक्षित वर्ग को इसमें कोई छूट नहीं दी जाएगी. दरअसल, ओबीसी एडवोकेट्स वेलफेयर एसोसिएशन के नरसिंहपुर जिला अध्यक्ष जगदीश प्रसाद पटेल की बेटी अधिवक्ता वर्षा पटेल ने एक जनहित याचिका दायर कर सिविल जज भर्ती नियम में किए गए संशोधन की वैधानिकता को चुनौती दी है. संशोधित नियम के तहत सिविल जज भर्ती परीक्षा में शामिल होने के लिए सामान्य वर्ग के लिए एलएलबी में न्यूनतम 70 फीसदी (बिना एटीकेटी) अंक निर्धारित किए गए हैं. वहीं एससी-एसटी के लिए 50 फीसदी अंक की योग्यता है.

OBC उम्मीदवार को भी SC-ST के समान अंकों में छूट मिलेगी
अब ओबीसी उम्मीदवार को भी एससी-एसटी के समान अंकों में छूट मिलेगी. याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर और विनायक प्रसाद शाह ने पक्ष रखा. उन्होंने दलील दी कि ओबीसी भी आरक्षित वर्ग है, इसलिए उसे अनारक्षित वर्ग में नहीं रखा जा सकता. ओबीसी उम्मीदवारों को सिविल जज भर्ती परीक्षा में दोनों प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा स्तर पर भी एससी- एसटी वर्ग के समान छूट मिलेगी.

प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य वर्ग के लिए 60 फीसदी अंक निर्धारित हैं. वहीं आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को 55 प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य है. इसी तरह मुख्य परीक्षा में सामान्य के लिए 50 फीसदी और ओबीसी, एससी और एसटी के अभ्यर्थियों को प्रत्येक विषय में 45 फीसदी अंक और एग्रीगेट में 50 फीसदी अंक निर्धारित किए गए हैं. सिविल जज के 199 पदों के लिए 14 जनवरी 2024 को प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की गई है. इनमें से 61 नए पद हैं. वहीं बैकलॉग के 138 पद भरे जाने हैं.

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