Jabalpur: बीजेपी विधायक कृष्णपति त्रिपाठी को हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत, इस वजह से गिरफ्तारी पर लगी रोक
MP News: एमपी हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि आगामी सुनवाई होने तक बीजेपी विधायक कृष्णपति त्रिपाठी के खिलाफ पुलिस कोई कार्रवाई न करे.
MP News: मध्य प्रदेश के रीवा जिले से बीजेपी विधायक कृष्णपति त्रिपाठी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. एमपी हाईकोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर तत्काल रोक लगा दी है. दरअसल, बीजेपी विधायक के ऊपर ट्रॉयल कोर्ट के एक आदेश के बाद से गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी, जिस पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. हाईकोर्ट के इस फैसले से रीवा के सिमरिया विधायक कृष्णपति त्रिपाठी के खिलाफ रीवा की ट्रायल कोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लग गई है.
आगामी सुनवाई तक विधायक की गिरफ्तारी पर रोक
इसके अलावा हाईकोर्ट के जस्टिस संजय द्विवेदी की एकल पीठ ने प्रतिवादी जनपद पंचायत के सीईओ सुरेश मिश्रा को अपनी आपत्ति पेश करने की इजाजत भी दी है. अदालत ने आगामी सुनवाई होने तक बीजेपी विधायक त्रिपाठी पुलिस को कार्रवाई न करने को कहा है.इससे पहले एमपी हाईकोर्ट में बीजेपी विधायक कृष्णपति त्रिपाठी की ओर से अधिवक्ता मनीष दत्त ने कहा कि चूंकि याचिकाकर्ता वर्तमान में विधायक हैं इसलिए ट्रायल कोर्ट को उनके खिलाफ संज्ञान लेने और प्रकरण पंजीबद्ध करने का अधिकार नहीं है.
बीजेपी विधायक के खिलाफ दर्ज है 307 का मामला
दरअसल, जनपद पंचायत सिरमौर के सीईओ सुरेश कुमार मिश्रा और विधायक के बीच किसी मामले को लेकर वाद-विवाद हुआ था. जब सीईओ मिश्रा कार्यालय से वापस जा रहे थे,तभी कुछ लोगों ने उनके साथ मारपीट की और धमकी दी कि क्या विधायक के खिलाफ कार्रवाई करोंगे? इस मामले में पुलिस ने मिश्रा की शिकायत पर केस दर्ज करके ट्रायल कोर्ट में चालान पेश किया था.साथ ही सीईओ ने मोबाइल रिकॉर्डिंग के साथ कुछ दस्तावेज अदालत के सामने पेश किए थे. इन सभी पर संज्ञान लेते हुए ट्रायल कोर्ट ने 24 नवंबर को विधायक के खिलाफ आईपीसी की धारा-307 का प्रकरण दर्ज कर दिया था.
विधायक कृष्णपति त्रिपाठी के अधिवक्ता मनीष दत्त ने बताया कि ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई के खिलाफ 24 नवंबर 2022 के आदेश के खिलाफ एडीजे कोर्ट रीवा के समक्ष रिवीजन फाइल की गई थी. एडीजे कोर्ट ने क्षेत्राधिकार का हवाला देते रिवीजन पर हस्तक्षेप से इनकार कर दिया. इसलिए हाईकोर्ट याचिका दायर की गई.
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