गुना हिंसा मामले में अब तक 17 गिरफ्तार, हिंदू संगठनों ने किया प्रदर्शन, धारा 163 लागू
Guna Violence: पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इस मामले में 17 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है. वीडियो फुटेज और स्थानीय जानकारी के आधार पर अन्य की पहचान की जा रही है.

Guna Violence: मध्य प्रदेश में गुना जिले के करनैलगंज इलाके में हनुमान जयंती के अवसर पर निकाली जा रही शोभायात्रा के दौरान हुई पत्थरबाजी की घटना के बाद जिले में तनाव का माहौल बना हुआ है. गुना कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल ने गुना शहर में धारा 163 लागू कर दी.
वहीं अब तक पुलिस ने 17 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि अन्य की तलाश जारी है. इस बीच, हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर उग्र प्रदर्शन किया और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के साथ बुलडोजर एक्शन की भी मांग की.
हनुमान जयंती शोभायात्रा पर पथराव के विरोध में सोमवार (14 अप्रैल) को गुना में हिंदूवादी संगठनों ने सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट किया, प्रदर्शन कर रहे लोगों ने नारेबाजी करते हुए दोषियों पर तत्काल बुलडोजर चलाने और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत कार्रवाई की मांग की. भीड़ के उग्र प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा. स्थिति नियंत्रण में रखने के लिए बल प्रयोग करते हुए प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर किया गया.
संवेदनशील इलाकों में बढ़ाई गई निगरानी
पुलिस अधीक्षक (एसपी) ने बताया कि इस मामले में 17 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है. वीडियो फुटेज और स्थानीय जानकारी के आधार पर अन्य की पहचान की जा रही है. उन्होंने कहा कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा. प्रशासन ने संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त बल तैनात कर दिया है और ड्रोन से निगरानी भी की जा रही है.
सोशल मीडिया पर भी मॉनिटरिंग निगरानी
घटना के बाद जिले में शांति समिति की बैठक बुलाई गई, जिसमें सभी समुदायों से संयम बनाए रखने की अपील की गई. साथ ही सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर नजर रखी जा रही है. वहीं इस घटना को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है. बीजेपी नेताओं ने सख्त कार्रवाई की मांग की है, जबकि विपक्ष ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है.
स्थिति नियंत्रण में, लेकिन तनाव बरकरार
फिलहाल क्षेत्र में स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन तनाव बना हुआ है. जिला प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है.
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Source: IOCL























