भोपाल में पहचान पत्र दिखाने के बाद गरबा-डांडिया के पंडालों में होगी एंट्री, प्रशासन का आदेश जारी
Garba Guidelines in Bhopal: प्रशासन की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि गरबा और डांडिया के आयोजन समिति द्वारा कार्यक्रम स्थल पर CCTV कैमरा लगाया अनिवार्य होगा.

नवरात्रि के दौरान होने वाले गरबा, डांडिया और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को लेकर भोपाल प्रशासन ने सोमवार (22 सितंबर) को अहम आदेश जारी किया. इसमें प्रशासन ने इन आयोजनों के दौरान सुरक्षा और व्यवस्थाओं को लेकर निर्देश जारी किए हैं. निर्देश में कहा गया है कि गरबा, डांडिया और दूसरे सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने वाली आयोजन समिति द्वारा किसी भी व्यक्ति को उनके बिना पहचान पत्र के सत्यापन किए बिना आयोजन स्थल पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा.
निर्दश में क्या कुछ कहा गया?
- आयोजन समिति द्वारा कार्यक्रम स्थल पर सीसीटीवी कैमरा लगाया जाना अनिवार्य होगा.
- आयोजन समिति द्वारा कार्यक्रम स्थल पर स्थापित पंडालों में अग्नि से बचाव हेतु अग्निशमन यंत्रों का पर्याप्त व्यवस्था तथा Fire Safety Norms का पालन किया जाना अनिवार्य होगा.
- आयोजन समिति द्वारा कार्यक्रम स्थल पर आवश्यक प्राथमिक चिकित्सा व्यवस्था रखना अनिवार्य होगा.
- आयोजन समिति द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जाये कि किसी भी व्यक्ति द्वारा कार्यक्रम स्थल पर आयोजन के दौरान किसी भी संदिग्ध/आपत्तिजनक वस्तु/घातक हथियार नहीं ले जाया सकेगा और न ही उसका प्रयोग/प्रदर्शन कर सकेगा.
- आयोजन समिति द्वारा कार्यक्रम स्थल पर विद्युत सुरक्षा से संबंधित समस्त कार्य कराया जाना सुनिश्चित करेंगे एवं इस आशय का प्रमाण पत्र विद्युत विभाग से लिया जाना अनिवार्य होगा.
- इन व्यवस्थाएं सुनिश्चित नहीं किये जाने की स्थिति में नियम अनुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.
बता दें कि भोपाल प्रशासन की तरफ से आदेश ऐसे समय में जारी हुआ है जब मध्य प्रदेश में हिंदू संगठनों ने गरबा और डांडिया के पंडालों में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर बैन लगाने की मांग की थी. हिंदू संगठनों ने कहा था कि 'जिहादियों' की नजर गरबा के पंडालों पर होती है. इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश के मशहूर कंप्यूटर बाबा ने भी हाल में कहा था कि जब सनातन का कार्यक्रम है तो इसमें सनातन के बाहर के लोगों को आना ही नहीं चाहिए. उन्होंने हिंदू संगठनों की मांग का समर्थन किया था.
Source: IOCL























