कुल्लू में नए साल पर प्रशासन सख्त, नदी किनारे जाने पर रोक, नियम तोड़े जाने पर जेल और जुर्माना!
Himachal Pradesh: नए साल को लेकर हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में शीतकालीन पर्यटकों के बढ़ने की वजह से हिमाचल प्रदेश पुलिस अधिनियम 2007 की धारा 111 के तहत कई महत्वपूर्ण आदेश लागू किए हैं.

कुल्लू जिले में शीतकालीन पर्यटन सीजन के दौरान पर्यटकों एवं आमजन की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिला दण्डाधिकारी एवं अध्यक्ष तोरुल एस.रवीश, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) ने हिमाचल प्रदेश पुलिस अधिनियम 2007 की धारा 111 के अंतर्गत महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं. जारी आदेश के अनुसार, जिले में नदियों, खड्डों, नालों एवं अन्य जल स्रोतों के हाई फ्लड लेवल क्षेत्र में आम जनता, पर्यटकों एवं बाहर से आने वाले लोगों के आवागमन पर प्रतिबंध लगाया गया है. यह आदेश विशेष रूप से नववर्ष समारोह एवं पीक टूरिस्ट सीजन के दौरान बढ़ती भीड़ को देखते हुए लागू किया गया है.
जिला प्रशासन के चेतावनियां जारी करने पर भी जोखिमपूर्ण क्षेत्रों में प्रवेश
शीतकालीन मौसम में कई पर्यटक एवं आगंतुक फोटोग्राफी, सेल्फी एवं मनोरंजन गतिविधियों के लिए नदी तटों एवं नदी तल में प्रवेश करते हैं. विशेषकर बजौरा से सोलंग नाला, भुंतर से मणिकर्ण और बंजार उपमंडल में तीर्थन खड्ड के आसपास में ऐसे मामले सामने आए हैं, जहां पर्यटक फोटोग्राफी के लिए आते हैं. समय-समय पर जिला प्रशासन द्वारा चेतावनियां जारी करने के बावजूद भी लोग जोखिमपूर्ण क्षेत्रों में प्रवेश कर रहे हैं.
ऊपरी क्षेत्रों में डूबने का खतरा बढ़ने पर आदेश जारी
प्रशासन के अनुसार सर्दियों के मौसम में ऊपरी क्षेत्रों से अचानक पानी छोड़े जाने वाले जलविद्युत परियोजनाओं में डिस्चार्ज, बर्फ जमने और फिसलन भरे तट पर कम तापमान एवं धीमी प्रतिक्रिया क्षमता के कारण दुर्घटनाओं एवं डूबने का खतरा अत्यधिक बढ़ जाता है. पहले भी ऐसे क्षेत्रों में प्रवेश के कारण जानमाल की हानि की घटनाएं घटित हो चुकी हैं. इसलिए इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, जन सुरक्षा, कानून-व्यवस्था बनाए रखने तथा मानव जीवन की रक्षा के उद्देश्य से यह आदेश जारी किया गया है. आदेश के तहत केवल प्राधिकृत साहसिक गतिविधियों या आजीविका से जुड़े कार्यों के लिए सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से ही प्रवेश मान्य होगा.
आदेश का पालन ना करने पर करी जाएगी का कार्रवाई
आदेश की अवहेलना करने वालों के विरुद्ध हिमाचल प्रदेश पुलिस अधिनियम 2007 की धारा 115 के तहत कार्रवाई की जाएगी, जिसमें अधिकतम 8 दिन का कारावास अथवा न्यूनतम 1,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों शामिल हो सकते हैं. यह आदेश शीतकालीन पर्यटन सीजन के दौरान आगामी आदेशों तक प्रभावी रहेगा. जिला प्रशासन ने सभी नागरिकों, पर्यटकों एवं आगंतुकों से अपील की है कि वे प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें तथा अपनी व दूसरों की सुरक्षा भी सुनिश्चित करें.
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Source: IOCL






















