सूरत: दोस्त के साथ बैठी नाबालिग को दरिंदों ने किया गैंगरेप, 2 को आजीवन कारावास
Gujarat News: सूरत की एक अदालत ने पिछले साल एक नाबालिग लड़की के साथ हुए रेप के मामले में अपना फैसला सुनाया है. विशेष अदालत ने इस मामले में दो लोगों को दोषी पाया है.

Surat News: गुजरात के सूरत में एक विशेष अदालत ने 17 वर्षीय लड़की के साथ गैंगरेप करने के आरोप में दो लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. स्पेशल जज वीवी परिवार ने मुन्ना पासवान और राजू विश्वकर्मा को भारतीय न्याय संहिता, पॉक्सो और अनुसूचित जाति एवं जनजाति अधिनियन की संबंधित धारा के तहत दोषी करार दिया है.
इस घटना में तीन लोग शामिल थे. लेकिन तीसरा आरोपी शिव शंकर ऊर्फ दया शंकर की पिछले साल अक्टूबर में गिरफ्तारी के बाद मेडिकल परीक्षण के दौरान मौत हो गई थी. दो दोषियों को भारतीय न्याय संहिता की धारा 70(2) और पॉक्सो के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. यह जानकारी सरकारी वकील नयन सुखदवाला ने दी. उन्होंने कहा कि कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया है कि वह पीड़िता को अपनी योजना के अंतर्गत 10 लाख रुपये का मुआवजा भी दिलाए.
फैसले से पहले कोर्ट ने इन बातों का रखा ध्यान
कोर्ट ने फैसला लेते वक्त आरोपियों की आपराधिक पृष्ठभूमि और मानसिक स्थिति को भी ध्यान में रखा जिस वजह से उन्होंने ऐसा अपराध किया था. सुखदवाला ने कहा कि कोर्ट ने इस बात का भी ध्यान रखा कि पीड़ित परिवार को किस तरह की तकलीफ से गुजरना पड़ा है और ऐसे में इस मामले में कम सजा नहीं हो सकती थी. कोर्ट ने 525 पन्नों का जजमेंट पास किया है. इस मामले में 47 गवाहों का बयान दर्ज कराया गया जबकि मेडिकल और वैज्ञानिक साक्ष्य भी कोर्ट में पेश किए गए थे.
दोस्त के साथ बैठी लड़की को खींचकर किया रेप
यह घटना तब हुई थी जब पीड़िता अपने कोचिंग क्लास के बाद दोस्तों से मिलने गई थी. रात 10.30 बजे के करीब वह अपने दो दोस्तों के साथ आइएस क्रीम खा रही थी. इसके वह और उसका एक दोस्त घर वापस लौटते वक्त मोटा बोरसारा के पास एक सुनसान जगह पर बैठे हुए थे. तभी तीन लोग उनके पास आए.
इसके बाद तीन लोगों ने लड़की को पकड़ लिया और लड़का किसी तरह वहां से बच निकला. उन्होंने लड़की का रेप किया और फिर फरार हो गए. लड़की के दोस्त ने स्थानीय लोगों को बताया और आधे घंटे में लोग वहां पहुंचे और लड़की को ढूंढने लगे. पुलिस को भी जानकारी दी गई. इसके बाद लड़की के साथ गैंगरेप का केस दर्ज किया गया.
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Source: IOCL























