Delhi Riots Case: दिल्ली दंगे के मामले में अदालत ने उमर खालिद की जमानत याचिका पर आदेश 14 मार्च तक सुरक्षित रखा
दिल्ली की एक अदालत ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र उमर खालिद की जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा है.
Delhi Riots Case: दिल्ली की एक अदालत ने फरवरी 2020 के दौरान दिल्ली में हुए दंगों के सिलसिले में एक बड़े षड्यंत्र के मामले में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के पूर्व छात्र उमर खालिद की जमानत याचिका पर गुरुवार को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है.
जानकारी के मुताबिक अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने कहा कि जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद की जमानत याचिका पर आदेश 14 मार्च को सुनाया जाएगा.
आरोपी ने बहस के दौरान अदालत को बताया कि अभियोजन पक्ष के पास उसके खिलाफ अपनी बात साबित करने के लिए सबूतों का अभाव है.
गौरतलब है कि खालिद और कई अन्य लोगों के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत मामला दर्ज किया गया है और उन पर फरवरी 2020 में हुए दंगों की साजिश रचने का आरोप है. इन दंगों में 53 लोग मारे गए थे और 700 से अधिक लोग घायल हुए थे.
बता दें कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र उमर खालिद और कई अन्य लोगों पर यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया गया है. उन पर दिल्ली में फरवरी 2020 के दंगों के ‘‘मास्टरमाइंड’’ होने का आरोप लगा है. दंगों में 53 लोगों की जान गई थी और 700 से अधिक लोग घायल हुए थे.
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