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Delhi Traffic News: सावधान! अगर आपने अभी तक ये काम नहीं किया, तो रद्द हो सकता है आपके गाड़ी का रजिस्ट्रेशन

Delhi: दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अनुसार, अब तक जिन वाहन चालकों ने चालान नहीं भरें उनमें अधिकतर ऐसे वाहन हैं जो दूसरे राज्यों के हैं और वे लगातार नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं.

Delhi News: अगर सड़क पर वाहन चलाते हुए जानबूझ कर या फिर अंजाने में आपसे ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन हुआ है. साथ ही उसे लेकर परिवहन विभाग की तरफ से आपका चालान हुआ है, लेकिन आपने अब तक उस चालान का भुगतान नहीं किया है, तो सावधान हो जाइए. क्योंकि परिवहन विभाग ऐसे वाहनों के पंजीकरण को रद्द या निलंबित करने की तैयारी में है. क्या है पूरा मामला यहां जानिए.

दरअसल, दिल्ली परिवहन विभाग ने 5125020 ऐसे वाहनों की पहचान की है, जिन्होंने चालान किये जाने के बाद भी अब तक चालान के शुल्क का भुगतान नहीं किया है. इनमें से 20684 वाहन तो ऐसे हैं, जिनके 100 से ज्यादा मौकों पर चालान हो चुके हैं और उन्होंने अब तक एक बार भी चालान का भुगतान नहीं किया है. वहीं 165072 वाहन ऐसे हैं, जिनका 20 बार चालान हुआ है और उन्होंने भी चालान के रकम की अदायगी नहीं की है. बता दें कि, उन सभी वाहनों द्वारा यातायात के गंभीर नियम तोड़े गए हैं, जिनमें रैश ड्राइविंग, ओवरस्पीड, सिग्नल तोड़ना, रांग साइड में चलना आदि शामिल है.

परिवहन विभाग ने दिल्ली सरकार को लिखा पत्र

ट्रैफिक पुलिस के अनुसार, अब तक जिन वाहन चालकों ने चालान नहीं भरें उनमें अधिकतर ऐसे वाहन हैं जो दूसरे राज्यों के हैं और वे लगातार नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं. जिसे देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने उन आदतन यातायात नियमों के उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ तुरंत कड़ी कार्रवाई की तैयारी में है. इसके लिए परिवहन विभाग ने दिल्ली सरकार को पत्र लिख कर ऐसे वाहनों के रजिस्ट्रेशन को कैंसिल या फिर सस्पेंड करने की मांग की है.

1 लाख 65 हजार वाहनों पर ही 6742448 बकाया चालान 

ट्रैफिक पुलिस एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, पुलिस ने इस साल एक जनवरी से 30 जून तक 5881261 वाहनों के कुल 26396367 नोटिस चालान किये हैं. इनमें से 5125020 वाहनों के 22156496 के नोटिस चालान बाकी हैं. हैरान करने वाली बात यह है कि इनमें से 165072 वाहनों पर ही 6742448 बकाया चालान हैं. इन वाहनों के 20 से अधिक बार चालान हुए हैं. इसके अलावा इन वाहनों के 504958 बार मौके पर ट्रैफिक पुलिसकर्मियों द्वारा भी चालान किया गया है.

किस नियम के उल्लंघन पर कितना जुर्माना

•बिना सीट बेल्ट लगाए कार चलाने पर 1000 रुपये
•बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाने पर 5000 रुपये •ओवरस्पीडिंग पर 2000 रुपये
•ड्रंकन ड्राईव पर 10,000 रुपये का जुर्माना और 6 महीने की जेल. दूसरी बार नशे में वाहन चलाते पकड़े जाने पर 15 हजार रुपये का जुर्माना.
•बिना इंश्योरेंस वाहन चलाने पर 5000 रुपये के जुर्माने के साथ तीन महीने की जेल.
•नाबालिग के ड्राइव करते पकड़े जाने पर अभिभावकों पर 25000 रुपये का जुर्माना.
•बिना हेलमेट बाइक चलाने पर 1000 रुपये का जुर्माना.
•बिना आरसी के गाड़ी चलाने पर 10,000 रुपये तक का देना होगा जुर्माना.

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