DUSU चुनाव पर दिल्ली HC का बड़ा फैसला, विजेता उम्मीदवार नहीं कर पाएंगे ये काम, लगाई रोक
DUSU Election 20205: दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्रसंघ का 18 सितंबर को चुनाव होना है. इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार (17 सितंबर) को बड़ा आदेश दिया.

दिल्ली हाई कोर्ट ने DUSU (Delhi University Students Union) चुनावों में विजयी घोषित होने वाले उम्मीदवारों द्वारा विजय जुलूस निकालने पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने कहा कि किसी भी प्रकार का विजय जुलूस कैंपस, हॉस्टल या शहर के किसी भी क्षेत्र में नहीं निकाला जाएगा. 18 सितंबर को डीयू में सेंट्रल पैनल के लिए चुनाव होने हैं. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) और नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया (NSUI) के बीच कांटे की टक्कर है. आम आदमी पार्टी की छात्र इकाई ASAP ने सेंट्रल पैनल के लिए इस साल उम्मीदवार नहीं उतारे.
हाई कोर्ट ने दी 'चेतावनी'
मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने कहा कि कोर्ट चुनाव में हस्तक्षेप नहीं कर रही लेकिन अगर चुनाव संतोषजनक क्रम में नहीं हुए तो DUSU के पदाधिकारियों के कामकाज पर रोक लगाई जा सकती है. पीठ ने कहा, “हम चुनाव में हस्तक्षेप नहीं कर रहे लेकिन अगर चुनाव संतोषजनक क्रम में नहीं हुए तो हम पदाधिकारियों के कामकाज पर रोक लगा सकते हैं.”
हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को दिए ये निर्देश
पीठ ने दिल्ली पुलिस, डीयू अधिकारियों और नागरिक प्रशासन को निर्देश दिया कि वे डूसू चुनावों के दौरान किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए सभी संभव व स्वीकार्य कदम उठाएं और यह सुनिश्चित करें कि चुनावों के दौरान नियमों का कोई उल्लंघन न हो.
दरअसल, ऐसा देखा गया है कि चुनाव नतीजों के बाद उम्मीदवार और उनके समर्थक बड़े पैमाने पर रैली या जुलूस निकालते हैं. इन रैलियों में कई गाड़ियां शामिल होती हैं. आतिशबाजी और नारेबाजी भी देखने को मिलती है. दिल्ली छात्र संघ चुनाव में 'मनी-मसल' बड़ा मुद्दा रहा है.
ABVP के उम्मीदवार
- प्रेसिडेंट: आर्यन मान
- वाइस प्रेसिडेंट: गोविंद तंवर
- सेक्रेटरी: कुणाल चौधरी
- ज्वाइंट सेक्रेटरी: दीपिका झा
NSUI के उम्मीदवार
- प्रेसिडेंट: जोशलिन नंदिता चौधरी
- वाइस प्रेसिडेंट: राहुल झांसल
- सेक्रेटरी: कबीर
- ज्वाइंट सेक्रेटरी: लवकुश भड़ाना
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL






















