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Delhi Riots: अदालत ने आरोपों को माना सही, पुलिस को दिया 4 के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने का आदेश 

Delhi Riots 2023: दिल्ली के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने दिल्ली पुलिस को आरोपी राहुल कुमार, सूरज, योगेंद्र और नरेश-के खिलाफ धर्मस्थल में आगजनी के आरोपों को तय करने का निर्देश दिया. 

Delhi News: दिल्ली की एक अदालत (Delhi Court) ने साल 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों (Delhi riots) के दौरान धर्मस्थल में आगजनी के आरोपी चार लोगों के खिलाफ दंगा, अवैध रूप से प्रवेश और चोरी सहित अन्य आरोप तय करने का आदेश दिया है. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत चार आरोपियों राहुल कुमार, सूरज, योगेंद्र और नरेश-के खिलाफ मामले की सुनवाई कर रहे थे. इन सभी पर 25 फरवरी 2020 को दंगों के दौरान शाहदरा के चप्पल मार्केट में धार्मिक स्थल में आगजनी करने वाली दंगाई भीड़ का हिस्सा होने का आरोप है.

अतिरिक्त सत्र अदालत के समक्ष उपलब्ध साक्ष्यों पर ध्यान देते हुए न्यायाधीश ने कहा, ‘‘मेरा विचार है कि अभियोजन पक्ष ने आरोप तय करने के मकसद से अपना मामला पूरा कर लिया है.’’ न्यायाधीश रावत ने शुक्रवार को पारित आदेश में कहा, ‘‘मेरी राय है कि यह मानने के लिए आधार हैं कि आरोपी व्यक्तियों ने भारतीय दंड संहिता की धारा 147 (दंगा करना), 148 (घातक हथियार से लैस होकर दंगा करना), 427 (नुकसान पहुंचाना), 436 (इमारत को नष्ट करने के इरादे से आग या विस्फोटक पदार्थ द्वारा शरारत) और 450 (अवैध रूप से प्रवेश) के तहत अपराध किया है.’’ उन्होंने आईपीसी की अन्य धाराओं में आरोप तय करने का भी आदेश दिया. हालांकि, अदालत ने आरोपी व्यक्तियों को आईपीसी की धारा 34 (सामान्य इरादा) और दिल्ली सार्वजनिक संपत्ति विरूपण रोकथाम (DPDPP) अधिनियम के प्रावधानों के तहत अपराध से मुक्त कर दिया. चारों आरोपियों के खिलाफ ज्योति नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी.

दिल्ली दंगे में 53 लोगों की हुई थी मौत

बता दें कि फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में सीएए और एनआरसी के खिलाफ लंबे अरसे तक चले प्रदर्शन का अंत दंगों के रूप में हुआ था. दिल्ली दंगे में 53 लोगों की मौत हुई थी और सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया था. दिल्ली पुलिस ने दिल्ली दंगा मामले में 751 एफआईआर दर्ज की थी. उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के दौरान धर्मस्थल में आगजनी के एक मामले में पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था. अब अदालत ने दिल्ली पुलिस को दंगा, अवैध रूप से प्रवेश और चोरी सहित अन्य आरोप तय करने का आदेश दिया है. 

यह भी पढ़ें: Delhi Metro: स्वतंत्रता दिवस समारोह में जाने के लिए सुबह 5 बजे से दौड़ेगी मेट्रो, पार्किंग को लेकर DMRC ने ये कहा


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