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'दिल्ली में बिल्डिंग निर्माण के लिए पुलिस से अनुमति जरूरी नहीं', रेखा गुप्ता सरकार का बड़ा फैसला

Delhi News: शहरी विकास मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि दिल्ली नगर निगम और अन्य स्थानीय निकायों द्वारा अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में निर्माण कार्यों को नियंत्रित किया जाता है.

Delhi News: दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने शनिवार (1 मार्च) को कई बड़े फैसले लिए. इनमें बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन को लेकर भी अहम निर्णय लिया गया. दरअसल, शहरी विकास मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि दिल्ली नगर निगम (MCD) और अन्य स्थानीय निकायों द्वारा अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में निर्माण कार्यों को नियंत्रित किया जाता है. पुलिस से भवन निर्माण की अनुमति लेने की कोई आवश्यकता नहीं है.

दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 (DMC Act, 1957) के तहत, सेक्शन 312 और 313 में लेआउट प्लान को अंतिम रूप देने, सेक्शन 336 में बिल्डिंग प्लान को मंजूरी देने और सेक्शन 346 में ऑक्यूपेंसी या कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी करने का प्रावधान है. इनमें कहीं भी यह उल्लेख नहीं किया गया है कि भवन निर्माण के लिए पुलिस की अनुमति आवश्यक है.

हालांकि, DMC अधिनियम के तहत कुछ धाराएं पुलिस को नगर निगम को अपराधों की जानकारी देने और जांच में सहयोग करने के लिए अधिकृत करती हैं. इनमें सेक्शन 474, 475 और 466A प्रमुख हैं, जिनके तहत पुलिस को MCD को सूचना देने और अनियमित निर्माणों की जांच में सहायता करने की जिम्मेदारी दी गई है.

पुलिस की अनुमति को लेकर फैली गलतफहमी
शहरी विकास मंत्रालय ने बताया कि भवन निर्माण के लिए पुलिस से अनुमति लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस बारे में गलतफहमी फैली हुई है. कई बार इसका गलत फायदा उठाया जाता है और अनावश्यक रूप से पुलिस की अनुमति मांगी जाती है, जिससे भ्रष्टाचार और अवैध वसूली की घटनाएं सामने आती हैं.

इस मामले में दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया गया है कि वह अपने फील्ड अधिकारियों को जागरूक करे ताकि इस कानून का दुरुपयोग न हो और जनता को भी सही जानकारी मिल सके.

पुलिस MCD के कार्यों में सहयोग करेगी
मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि भले ही भवन निर्माण के लिए पुलिस की अनुमति जरूरी नहीं है, लेकिन वह नगर निगम और अन्य स्थानीय निकायों को उनके वैधानिक कार्यों में पूरा सहयोग देती रहेगी. DMC अधिनियम की धारा 475 के तहत पुलिस को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वह नगर निगम के अधिकारियों को गैरकानूनी निर्माण के मामलों में सहायता प्रदान करे.

'निर्माण से पहले जरूरी मंजूरी लें'
शहरी विकास मंत्रालय ने आम जनता से अपील की है कि भवन निर्माण से पहले MCD या अन्य संबंधित निकायों से आवश्यक स्वीकृति प्राप्त करें और किसी भी गलत सूचना से बचें. इसके साथ ही, यदि कोई व्यक्ति पुलिस की अनुमति लेने के लिए बाध्य करता है या अवैध रूप से पैसे मांगता है, तो तुरंत इसकी शिकायत करें. इस कदम से भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी और बिल्डिंग निर्माण से जुड़ी प्रक्रिया को आसान और पारदर्शी बनाया जा सकेगा.

 

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मैं बलराम पांडेय ABP नेटवर्क में वरिष्ठ संवाददाता हूं. मीडिया उद्योग में 19 वर्षों से अधिक अनुभव के साथ, मैं रिपोर्टिंग और विश्लेषण में अपने अनुभव का लाभ उठाकर दर्शकों को आकर्षित और जागरूक करने वाली उच्च-प्रभाव वाली कहानियाँ पेश करता हूं. वर्तमान में, मैं दिल्ली सरकार और राजनीतिक घटनाओं, प्रवर्तन निदेशालय (ED), CBI को कवर करने, के साथ बड़े इंटरव्यू और समसामयिक मामलों पर व्यावहारिक विश्लेषण प्रदान करने के लिए ज़िम्मेदारी निभा रहा हूं 
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