Delhi: दिल्ली में विदेशी नागरिकों को किराए पर संपत्ति देने से पहले करें ये काम, पुलिस का नया निर्देश जारी
Delhi News: दिल्ली पुलिस ने संपत्ति मालिकों और होटल संचालकों को निर्देश दिया है कि वे विदेशी नागरिकों की जानकारी 24 घंटे के भीतर एफआरआरओ और स्थानीय पुलिस को दें, अन्यथा कानूनी कार्रवाई हो सकती है.

Delhi Police: दिल्ली पुलिस ने एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी करते हुए संपत्ति मालिकों, होटल संचालकों और प्रशासकों से आग्रह किया है कि वे विदेशी नागरिकों को किराए पर संपत्ति देने से पहले कानूनी प्रक्रियाओं का पालन सुनिश्चित करें. इस संबंध में कुछ आवश्यक नियम बनाए गए हैं, जिनका पालन न करने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है.
किन नियमों का पालन करना जरूरी?
दिल्ली पुलिस के ADCP पीआरओ संजय त्यागी ने बताया कि संपत्ति मालिकों को कुछ नियमों का पालन करना होगा. जैसे FRRO को सूचना देना- यदि कोई संपत्ति मालिक अपनी संपत्ति किसी विदेशी नागरिक को किराए पर देता है, तो उसे विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (FRRO) को इसकी सूचना देनी होगी. अतिथि रजिस्टर तैयार करना- संपत्ति और होटल मालिकों को एक अतिथि रजिस्टर रखना होगा, जिसमें विदेशी नागरिक की पूरी जानकारी दर्ज हो.
यह रजिस्टर पुलिस या पंजीकरण अधिकारी के निरीक्षण के लिए हर समय उपलब्ध रहना चाहिए. स्थानीय पुलिस को जानकारी देना- किराया देने से पहले, विदेशी नागरिक की जानकारी संबंधित स्थानीय पुलिस थाना में जमा करनी होगी, ताकि उसकी पृष्ठभूमि की जांच (Background Verification) हो सके.
24 घंटे के भीतर सूचना देना अनिवार्य
विदेशी नागरिक (संशोधन) आदेश, 2016 और विदेशी अधिनियम की धारा 7 के तहत, संपत्ति मालिक को 24 घंटे के भीतर फॉर्म ‘सी’ भरकर FRRO पोर्टल पर ऑनलाइन जानकारी जमा करनी होगी. इसमें राष्ट्रीयता, संपर्क नंबर, यात्रा का उद्देश्य, ठहरने की अवधि, वीजा का विवरण इसके अलावा, फॉर्म-बी के तहत अतिथि रजिस्टर तैयार करना भी अनिवार्य होगा.
नियमों का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई
दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया कि यदि कोई होटल मालिक, संपत्ति मालिक या प्रशासक इन नियमों का पालन नहीं करता है, तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
दिल्ली पुलिस की अपील
दिल्ली पुलिस ने सभी संपत्ति मालिकों से अनुरोध किया कि वे इन नियमों का पालन करें और पुलिस प्रशासन का सहयोग करें, ताकि सुरक्षा सुनिश्चित हो सके और किसी भी अवैध गतिविधि को रोका जा सके.
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