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Delhi News: दिल्ली में गंदगी फैलाने और बिना लाइसेंस कारोबार पर MCD सख्त, वसूला जाएगा तगड़ा जुर्माना

Delhi News In Hindi: दिल्ली में अब नियम तोड़ना भी महंगा पड़ सकता है. नगर निगम जुर्माने की राशि बढ़ाने की तैयारी में है, जिसमें गंदगी फैलाने, खुले में पेशाब जैसे मामलों पर सख्त जुर्माना लगेगा.

दिल्ली में अब रोजमर्रा की छोटी-छोटी लापरवाहियां भी जेब पर भारी पड़ सकती हैं. नगर निगम प्रशासन जुर्माने की व्यवस्था में बड़ा बदलाव करने की तैयारी कर रहा है, ताकि शहर में साफ-सफाई और अनुशासन को सख्ती से लागू किया जा सके. इस प्रस्ताव के लागू होने के बाद पहले मामूली माने जाने वाले नियमों के उल्लंघन पर भी ज्यादा जुर्माना देना पड़ सकता है.

अब तक सार्वजनिक जगहों पर गंदगी फैलाने या खुले में पेशाब करने पर बहुत कम जुर्माना लगता था, लेकिन अब इसे कई गुना बढ़ाने की योजना है. उदाहरण के तौर पर, खुले में पेशाब करने पर 50 रुपये की जगह 500 रुपये तक जुर्माना लग सकता है.

इसी तरह सड़कों पर पशु बांधना या खुले में दूध निकालना जैसे काम करने पर 100 रुपये की जगह 1000 रुपये तक का जुर्माना प्रस्तावित है. इसका मकसद साफ है, शहर को साफ और व्यवस्थित रखना.

बिना लाइसेंस कारोबार करने वालों पर सख्ती

बिना अनुमति ढाबा, चाय की दुकान या अन्य छोटे व्यवसाय चलाने वालों के लिए अब मुश्किलें बढ़ सकती हैं. ऐसे मामलों में जुर्माना 100 रुपये से बढ़ाकर सीधे 1000 रुपये तक किया जा सकता है.

साथ ही बिना लाइसेंस पोल्ट्री, मछली या अन्य सामान बेचने वालों पर भी कार्रवाई की जाएगी. यानी अब छोटे व्यापारियों को भी नियमों का पालन करना जरूरी होगा.

नगर निगम अधिनियम में बदलाव कर पुराने और बेहद कम जुर्मानों को समय के हिसाब से अपडेट किया जा रहा है. बताया जा रहा है कि यह बदलाव केंद्र सरकार के जनविश्वास विधेयक से जुड़ा हुआ है.

इसमें खास बात यह है कि कई छोटे उल्लंघनों को अपराध की श्रेणी से हटाकर सिर्फ जुर्माने तक सीमित करने की योजना है, जिससे प्रक्रिया आसान हो सके.

पहले चेतावनी, फिर सीधा जुर्माना

नई व्यवस्था में पहली बार गलती करने पर चेतावनी दी जाएगी. लेकिन अगर वही गलती दोबारा होती है, तो सीधे 500 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. इसके अलावा सार्वजनिक जगहों पर बदबू फैलाने वाले पदार्थ रखना या शांति भंग करना भी अब सख्ती से दंडनीय होगा.

लॉजिंग हाउस, भोजनालय, थिएटर या सर्कस जैसे स्थान अगर बिना लाइसेंस चल रहे हैं, तो उन पर भी 1000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. इसके साथ ही अवैध पशुपालन या पशु व्यापार करने वालों पर भी इसी तरह की कार्रवाई की तैयारी है.

जेल की सजा कम, जुर्माने पर ज्यादा जोर

प्रस्तावित बदलावों में कई मामलों में जेल की सजा खत्म करने की बात भी शामिल है. अब छोटे-छोटे मामलों में लोगों को जेल भेजने के बजाय आर्थिक दंड पर ज्यादा जोर दिया जाएगा. इससे एक तरफ कानूनी प्रक्रिया आसान होगी, वहीं दूसरी तरफ नियमों का पालन भी सख्ती से कराया जा सकेगा.

इन बदलावों के लागू होने के बाद दिल्ली में रहने वाले लोगों को छोटी-छोटी बातों पर भी ज्यादा सतर्क रहना होगा. सड़क पर गंदगी फैलाना, बिना लाइसेंस कारोबार करना या सार्वजनिक अनुशासन तोड़ना अब महंगा पड़ सकता है.

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