दिल्ली के मेयर ने यूजर सरचार्ज को लेकर लिया बड़ा फैसला, प्रॉपर्टी टैक्स वालों को भी मिली राहत
Delhi News: दिल्ली में कूड़े के निस्तारण पर लगने वाले यूजर सरचार्ज को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है. दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष और मेयर की मौजूदगी में यह फैसला लिया गया है.

User Charge Latest News: दिल्लीवालों के लिए आज बड़ी राहत की खबर है. कूड़े के निस्तारण के लिए लगाए गए यूजर्स सरचार्ज को तुरंत प्रभाव से रोक दिया गया है. साथ ही प्रॉपर्टी टैक्स के बकाया भुगतान के लिए एक नई सेटलमेंट योजना की घोषणा भी हुई है. यह फैसला दिल्ली के मेयर सरदार राजा इकबाल सिंह ने दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की मौजूदगी में लिया.
क्यों हुआ सरचार्ज का विरोध?
दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने बताया कि आम आदमी पार्टी (AAP) ने बिना किसी चर्चा या सलाह-मशवरे के 2025-26 के बजट में यह सरचार्ज लागू किया था. यही इसके विरोध की सबसे बड़ी वजह बनी. दिल्ली के कई रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (RWA), व्यापारी और उद्योग संगठनों ने इस सरचार्ज को गलत ठहराया. उनका कहना था कि न तो इसकी राशि उचित थी और न ही इसे लागू करने की प्रक्रिया सही थी. सचदेवा ने कहा कि कुछ कॉलोनियों में कूड़ा प्रबंधन की व्यवस्था तक ठीक नहीं है, फिर भी सरचार्ज थोपा गया. इतना ही नहीं, जो सोसाइटीज जीरो वेस्ट का दावा करती हैं, उन पर भी यह लागू कर दिया गया.
कानूनी खामियां भी हुई उजागर
सचदेवा ने बताया कि AAP ने जल्दबाजी में यह सरचार्ज सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 के तहत लागू किया, लेकिन जरूरी प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ. न सफाई समितियां बनाई गईं, न ही दिल्ली नगर निगम एक्ट 1957 में इस सरचार्ज का कोई प्रावधान है. ऐसे में इसे लागू करने से पहले कानूनी प्रक्रिया पूरी करना जरूरी था.
मेयर ने मीटिंग में मौजूद जनता की सुनी बात
मेयर राजा इकबाल सिंह ने RWA की मीटिंग में आए सुझावों और सचदेवा की सलाह पर सरचार्ज की वसूली रोकने का ऐलान किया. उन्होंने कहा, "AAP ने बिना सोचे-समझे यह चार्ज लगाया था. अब इसे रोका जा रहा है. कल नगर निगम की बैठक में एक प्रस्ताव लाया जाएगा ताकि भविष्य में ऐसा चार्ज न लगे. मेयर ने यह भी वादा किया कि जल्द ही क्षेत्रीय स्तर पर बैठकें बुलाकर लोगों की राय ली जाएगी.
दिल्ली की जनता को प्रॉपर्टी टैक्स में राहत
सचदेवा ने मेयर से प्रॉपर्टी टैक्स के बकाया भुगतान में छूट की मांग की थी, जिसे मेयर ने मान लिया. अब एक नई हाउस टैक्स एमनेस्टी स्कीम आएगी, जिसमें पिछले 5 साल का टैक्स जमा करने पर कोई ब्याज या जुर्माना नहीं देना होगा. टैक्स जमा करने के बाद करदाताओं को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) भी मिलेगा. सचदेवा ने कहा कि खासकर निम्न आय वर्ग के लोग बकाया टैक्स और जुर्माने की वजह से परेशान थे. यह योजना उनके लिए बड़ी राहत लाएगी.
RWA प्रतिनिधियों ने रखे कई सुझाव
मीटिंग में RWA प्रतिनिधियों जैसे सुरेश बिंदल, अतुल गोयल, सौरभ गांधी और अन्य ने अपने सुझाव दिए. इन सुझावों को नोट कर लिया गया है. मेयर ने कहा कि इन पर विचार कर जल्द कदम उठाए जाएंगे.
यह फैसला दिल्ली वालों के लिए राहत की सांस लेकर आया है. अब सबकी नजर इस बात पर है कि नगर निगम इस मुद्दे पर आगे क्या कदम उठाता है और लोगों की शिकायतों का समाधान कैसे होता है.
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