दिल्ली हाई कोर्ट ने पूछा, 'सेना में सिर्फ दाएं हाथ पर टैटू होने से उम्मीदवार अयोग्य कैसे?'
Delhi News: दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से पूछा कि जब बाएं हाथ पर टैटू की अनुमति दी गई है तो फिर दाएं हाथ पर क्यों नहीं. इस मामले पर कोर्ट ने गृह मंत्रालय से जवाब मांगा है.

दिल्ली हाईकोर्ट ने भारतीय सशस्त्र बलों में भर्ती के दौरान केवल दाएं हाथ पर टैटू होने के आधार पर उम्मीदवार को अयोग्य ठहराने के नियम पर सवाल उठाया है. दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से पूछा कि जब बाएं हाथ पर टैटू की अनुमति दी गई है तो फिर दाएं हाथ पर क्यों नहीं. दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है. कोर्ट में विपिन कुमार नाम के व्यक्ति ने याचिका दायर की थी. जिस पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए इस नियम पर सवाल उठाया और सरकार से जवाब भी मांगा.
दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा नियम खुद में विरोधाभासी
दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस सी. हरि शंकर और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही थी. दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल याचिका विपिन कुमार ने दायर की थी. जिसे सीआरपीएफ में मोटर मैकेनिक व्हीकल के पद पर चयन से सिर्फ इसलिए बाहर कर दिया गया, क्योंकि उसके दाएं हाथ पर टैटू बना हुआ था.
विपिन कुमार ने कोर्ट में कहा कि अगर जरूरत हो तो वह टैटू हटाने के लिए सर्जरी करवाने को तैयार हैं. इस पर हाईकोर्ट ने गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देशों का हवाला देते हुए कहा कि यह नियम खुद में विरोधाभासी लगते हैं.
सेना में बाएं हाथ में टैटू बनाने की है इजाजत
वहीं सेना के दिशा-निर्देशों के मुताबिक सेना में धार्मिक चिन्ह, देवी-देवताओं के प्रतीक या नाम वाले टैटू की अनुमति है. लेकिन यह टैटू केवल बाएं हाथ के नॉन-सल्यूटिंग आर्म यानी गैर-सलाम करने वाले हिस्से पर होना चाहिए, जैसे कि फोरआर्म का अंदरूनी हिस्सा. टैटू का आकार शरीर के उस हिस्से का एक-चौथाई से बड़ा नहीं होना चाहिए.
कोर्ट ने कहा हम यह नहीं समझ पा रहे हैं कि केवल दाएं हाथ पर टैटू होने से किसी उम्मीदवार को कैसे अयोग्य ठहराया जा सकता है. दिल्ली हाईकोर्ट ने इस नियम के तर्क पर सवाल उठाते हुए गृह मंत्रालय से जवाब मांगा है और नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने कहा प्रथम दृष्टया यह नियम संदेहास्पद प्रतीत होता है. इसलिए सरकार बताए कि ऐसा प्रावधान क्यों रखा गया. अब इस मामले की अगली सुनवाई 17 नवंबर को होगी.
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