दिल्ली HC ने राशिद इंजीनियर की जमानत पर दिया अहम निर्देश, जानें क्या है पूरा मामला?
Rashid Engineer Case: टेरर फंडिंग मामले में बारामूला सांसद राशिद इंजीनियर की जमानत याचिका पर सुनवाई का रास्ता साफ हो गया है. दिल्ली हाईकोर्ट ने एनआईए कोर्ट को आदेश पारित किया है.

Delhi News: दिल्ली हाईकोर्ट में बारामूला सांसद राशिद इंजीनियर की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. सुनवाई करते हुए जस्टिस विकास महाजन ने पटियाला हाउस कोर्ट के एडिशनल सेशन जज से जमानत याचिका का जल्द निपटारा करने को कहा. दरअसल, सांसद राशिद इंजीनियर तिहाड़ जेल में बंद हैं. उन्होंने राहत की उम्मीद में हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. राशिद इंजीनियर पर आतंकवादी गतिविधियों के लिए धन मुहैया कराने का आरोप है.
2024 में पटियाला हाउस कोर्ट ने लोकसभा चुनाव लड़ने और प्रचार करने के लिए राशिद इंजीनियर को अंतरिम जमानत दी थी. दिल्ली हाईकोर्ट ने एनआईए कोर्ट से कहा है कि टेरर फंडिंग मामले में राशिद इंजीनियर की जमानत याचिका पर जल्द सुनवाई की जाए. याचिकाकर्ता का कहना था कि जमानत याचिका पर विचार कर रही एनआईए कोर्ट ने संसद सदस्य बनने के बाद अधर में छोड़ दिया है. उन्होंने कहा कि राहत पाने का कोई रास्ता नहीं है.
सांसद राशिद इंजीनियर के मामले की सुनवाई
दिल्ली हाईकोर्ट ने मामले में अब एनआईए कोर्ट को राशिद इंजीनियर की जमानत याचिका का निपटारा जल्द करने का आदेश दिया है. एनआईए ने साल 2017 में राशिद इंजीनियर को गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया था. एनआईए कोर्ट राशिद इंजीनियर के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम की सुनवाई कर रही है. गौरतलब है कि बारामूला सांसद राशिद इजीनियर पर टेरर फंडिंग मामले में ट्रायल चल रहा है.
NIA कोर्ट याचिका का जल्द करे निपटारा-HC
आरोप है कि उन्होंने जम्मू-कश्मीर में अलगाववादियों और आतंकी समूहों को धन मुहैया कराया है. दिल्ली हाईकोर्ट में राशिद इंजीनियर ने अर्जी दाखिल कर बताया था कि टेरर फंडिंग मामले में जमानत याचिका पर एनआईए कोर्ट अभी तक फैसला ले नहीं पाई है. संसद सदस्य बनने के बाद पास राहत पाने का विकल्प नहीं बचा है. याचिकाकर्ता को सुनने के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने एनआईए कोर्ट को जमानत याचिका का निपटारा जल्द करने का आदेश दिया.
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Source: IOCL























