Delhi: DDA फ्लैट खरीदने वालों के लिए आई खुशखबरी, प्राधिकरण ने लिया बड़ा फैसला, आप भी जान लें काम की बात
Delhi News: दिल्ली विकास प्राधिकरण ने फ्लैट बुकिंग के अपने नियमों में बदलाव किया है. इसका मकसद ज्यादा खरीदारों को आकर्षित करना है.
DDA New Flat Booking Rule: दिल्ली विकास प्रधिकरण यानी DDA ने आवास नियमों में संशोधन को मंजूरी दे दी है, ताकि जनता को इसकी योजनाओं में भाग लेने की अनुमति मिल सके, भले ही उनके या उनके परिवार के सदस्यों के पास दिल्ली (Delhi) में एक फ्लैट या भूखंड हो. हालांकि इसमें यह शर्त है कि यह 67 वर्गमीटर से अधिक न हो. जानकारी के णुताबकि अधिक खरीदारों को आकर्षित करने के लिए डीडीए द्वारा एलजी अनिल बैजल (Anil Baijal) की अध्यक्षता में हुई बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया.
ये है नई शर्त
अधिकारियों ने कहा कि प्राधिकरण ने डीडीए (आवास संपदा का प्रबंधन और निपटान) विनियम, 1968 में संशोधन को मंजूरी दी. वहीं डीडीए ने एक बयान में कहा कि अधिक खरीदारों को आकर्षित करने के लिए, प्राधिकरण ने डीडीए आवास नियमों में संशोधन को मंजूरी दे दी है ताकि जनता को डीडीए आवास योजनाओं में भाग लेने की अनुमति मिल सके, भले ही उनके या उनके परिवार के सदस्यों के पास दिल्ली में 67 वर्गमीटर से कम क्षेत्र का एक फ्लैट या भूखंड हो,".
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इस वजह से हुआ संशोधन
अधिकारियों ने कहा कि नियम 7 बताता है कि केवल वही व्यक्ति डीडीए फ्लैटों के आवंटन के लिए पात्र होंगे जिनके पास दिल्ली में फ्लैट या जमीन नहीं है और न ही उनके परिवार के सदस्य हैं. आवास प्राधिकरण ने दावा किया कि यह डीडीए फ्लैटों की मांग को "काफी हद तक" सीमित कर रहा है. डीडीए ने कहा कि सार्वजनिक संस्थाएं (केंद्र या राज्य सरकार के विभाग या संगठन) भी ऐसे बिना बिके फ्लैटों के आवंटन के लिए पात्र होंगी. अधिकारियों ने कहा कि डीडीए द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय को इसकी मंजूरी और प्रस्तावित संशोधनों की अधिसूचना के लिए भेजा जाएगा.
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