बिना इजाजत हुआ तस्वीरों का इस्तेमाल, दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचीं ऐश्वर्या राय बच्चन, अदालत ने क्या कहा?
Delhi High Court: दिल्ली हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि कुल 151 यूआरएल आइडेंटीफाई किए गए है, जिन्हें तुरंत हटाया जाए. अदालत ने कहा कि ये सभी लिंक आज शाम तक हटाया जाए.

बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन ने अपनी पहचान और व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया. एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय के वकील ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि इंटरनेट पर उनकी तस्वीरों और नाम का फर्जी तरीके से कमर्शियल इस्तेमाल किया जा रहा है. लिहाजा दिल्ली हाईकोर्ट इस तरह बिना इजाजत के इस्तेमाल किए जाने वाले फोटो और वालपेपर पर रोक लगाए.
दिल्ली हाईकोर्ट में ऐक्ट्रेस ऐश्वर्या राय की तरफ से पेश वकील संदीप सेठी ने कहा कि अपने पब्लिसिटी और पर्सनैलिटी राइट्स के अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए रोक लगाने की मांग कर रहा हूं. कोर्ट में वकील ने दलील देते हुए कहा कि कई बेबसाइट्स और प्लेटफॉर्म मेरे क्लाइंट की बिना इजाजत तस्वीरों, वॉलपेपर और विडियोज से पैसा कमा रहे है. यहां तक कि उनकी तस्वीरों को टी शर्ट्स, कॉफी मग्स जैसे सामानों पर बेचकर मुनाफा कमाया जा रहा है.
ऐश्वर्या राय के वकील ने दी ये दलील
दिल्ली हाईकोर्ट में एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय के वकील ने दलील देते हुए यह भी कहा कि कुछ यूट्यूब चैनलों और अन्य प्लेटफार्म पर एआई टेक्नोलॉजी से तैयार की गई आपत्तिजनक और फर्जी तस्वीरों डाली गई है, जिन्हें अभिनेत्री ने कभी न तो खिंचवाया है और न ही उनकी इजाजत दी है.
वकील ने कहा उनकी पहचान और छवि का इस्तेमाल न सिर्फ कॉमर्शियल फायदा के लिए बल्कि किसी की यौन इच्छाओं की पूर्ति के लिए भी किया जा रहा है जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है. गूगल के वकील ने अदालत को अंदाज़ अपना-अपना मामले का हवाला देते हुए कहा कि उस समय भी प्लेटफॉर्म से लिंक हटाए गए थे.
दिल्ली हाईकोर्ट ने जारी किया अंतरिम आदेश
दिल्ली हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि कुल 151 यूआरएल आइडेंटीफाई किए गए है, जिन्हें तुरंत हटाया जाए. अदालत ने अंतरिम आदेश देते हुए कोर्ट ने कहा कि ये सभी लिंक आज शाम तक हटाया जाए. साथ ही कोर्ट ने कहा कि हर पक्षकार के खिलाफ अलग अलग निषेधाज्ञा जारी की जाएगी, जिससे भविष्य में वो इसका इस्तेमाल न करे. वहीं दिल्ली हाईकोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई 15 जनवरी 2026 को करेगा.
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