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Bihar: कार्तिक सिंह के खिलाफ फिलहाल कोई वारंट नहीं, मामला पटना हाई कोर्ट में लंबित, गिरफ्तारी नहीं होने पर बोले SSP

Kartik Singh Arrest: पटना के एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों बोले कि 12 अक्टूबर को सुनवाई के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी. निचली अदालत ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी.

पटना: पूर्व कानून मंत्री कार्तिक सिंह (Kartik Singh) की गिरफ्तारी नहीं होने पर पटना के एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों (Patna SSP Manavjeet Singh Dhillon) का बड़ा बयान आया है. रविवार को एसएसपी ने अपने लिखित बयान में बोला है कि पूर्व मंत्री कार्तिक सिंह के अग्रिम जमानत का मामला पटना हाई कोर्ट में लंबित है, तब तक के लिए निचली अदालत ने उनकी गिरफ्तारी (Kartik Singh Arrest) पर रोक लगा दी है. फिलहाल उनके खिलाफ कोई वांरट नहीं है. पूरा मामला शनिवार से शुरू हुआ है जब कार्तिक सिंह को मोकामा उपचुनाव की संभावित आरजेडी उम्मीदवार के साथ क्षेत्र भ्रमण करते देखा गया. बीजेपी शनिवार को ही चुनाव आयोग पहुंच गई और सिंह की शिकायत की.

बीजेपी ने पुलिस प्रशासन पर भी सवाल उठाते हुए कहा था कि जब पूर्व मंत्री कार्तिक सिंह के खिलाफ कोर्ट में वारंट जारी है, वह फरार हैं तो ऐसे में क्षेत्र भ्रमण कैसे कर सकते. पटना पुलिस उनको गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही है. वहीं अब पटना एसएसपी ने लिखित बयान जारी किया है. एसएसपी ने कहा कि कार्तिक सिंह ने कोर्ट में जमानत के लिए याचिका दी थी जिसे कोर्ट ने स्वीकार लिया था. 

निचली अदालत ने गिरफ्तारी पर लगाई रोक

एसएसपी ने लिखा कि पूर्व मंत्री कार्तिक सिंह की गिरफ्तारी के संबंध में बहुत सारी खबरें चारों ओर तैर रही हैं. हमारे अभियोजन अधिकारी अजय कुमार, (जेएमआईसी दानापुर) के न्यायालय में राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं. उनके द्वारा फिलहाल की स्थिति बता रहा हूं. एसएसपी बोले कि कार्तिक सिंह के खिलाफ एक सितंबर को जारी हुआ जमानती वारंट की अवधि समाप्त होने के बाद अदालत में वापस कर दिया गया है. अगली प्रक्रिया जारी करने के लिए आवेदन दी गई थी. इस दौरान ही कार्तिक सिंह ने पटना उच्च न्यायालय में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन दिया. 

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12 अक्टूबर को कोर्ट की सुनवाई

इस आवेदन के आधार पर जेएमआईसी दानापुर की अदालत ने कार्यवाही को निलंबित करने की उनकी याचिका को स्वीकार कर लिया. कार्तिक के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी नहीं किया गया. जब तक पूर्व मंत्री की अग्रिम जमानत याचिका का पटना उच्च न्यायालय द्वारा निपटारा नहीं कर दिया जाता, तब तक कार्यवाही स्थगित रहेगी. फिलहाल उनके खिलाफ कोई वारंट जारी नहीं किया गया है इसलिए कार्तिक सिंह को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है. बता दें कि एसएसपी बोले कि उनकी गिरफ्तारी और वारंट को लेकर हाईकोर्ट में  12 अक्टूबर को सुनवाई होगी. इस दौरान कई निर्देश दिए जाएंगे.

मोकामा उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने उठाए हैं सवाल

बता दें कि बीजेपी ने शनिवार को पूर्व मंत्री कार्तिक सिंह की गिरफ्तारी को लेकर सवाल उठाया है. मोकोमा उपचुनाव में संभावित उम्मीदवार नीलम देवी के साथ क्षेत्र भ्रमण के दौरान कार्तिक सिंह देखे गए थे. इसे लेकर बीजेपी चुनाव आयोग तक पहुंच गई और उनकी शिकायत लगाई. बीजेपी ने पटना के डीएम और एसपी को भी हटाने की मांग की थी. पार्टी के नेताओं ने कहा था कि जब उनके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी है तो वह क्षेत्र भ्रमण कैसे कर सकते. इसी मामले को लेकर रविवार को पटना के एसएसपी ने लेटर जारी किया है जिसमें उपरोक्त लिखित बातें कही हैं.

यह भी पढ़ें- Bihar Politics: पूर्व मंत्री कार्तिक सिंह की शिकायत लेकर चुनाव आयोग पहुंची बीजेपी, पटना के DM-SP को भी हटाने की मांग

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