Bihar News: ईद और राम नवमी पर छुट्टी नहीं? केके पाठक ने पत्र को बताया फर्जी, नया आदेश पढ़िए
ACS KK Pathak News: सोमवार को शिक्षा विभाग के नाम से एक पत्र सामने आया था. उसमें ईद और राम नवमी पर प्रशिक्षण कार्यक्रम स्थगित करने को लेकर जानकारी दी गई थी. इसे अब फर्जी बताया गया है.

Bihar Teacher Training on Eid and Ram Navami: बिहार में राम नवमी और ईद पर कोई छुट्टी नहीं रहेगी. शिक्षा विभाग ने मंगलवार (09 अप्रैल) को एक पत्र जारी कर उस आदेश को फर्जी बताया है जिसमें कहा गया है कि नीतीश कुमार ने शिक्षकों के प्रशिक्षण को लेकर संज्ञान लिया है और 10 एवं 11 अप्रैल को ईद, 17 अप्रैल को रामनवमी पर अवकाश घोषित किया जाता है. अब पत्र जारी कर कहा गया है कि प्रशिक्षण कार्यक्रम में कोई बदलाव नहीं किया गया है. यह पत्र फर्जी है.
पहले जारी हुआ था छुट्टी को लेकर पत्र
दरअसल, बीते सोमवार (08 अप्रैल) को एक पत्र सामने आया था जिसमें कहा गया था, "शिक्षा विभाग अंतर्गत शैक्षणिक संस्थानों में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे शिक्षकों को आने वाले ईद एवं रामनवमी के दौरान असहजता को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस पर संज्ञान लिया है. दिनांक 10 और 11 अप्रैल, 2024 (ईद) एवं 17 अप्रैल, 2024 (रामनवमी) के अवसर पर अवकाश घोषित किया गया है. प्रशिक्षण कार्यक्रम में अन्य किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया गया है."
आवश्यक सूचना ।
— Bihar Education Department (@BiharEducation_) April 9, 2024
सोशल मीडिया पर शिक्षा विभाग से संबंधित वायरल प्रेस नोट के संबंध में।#BiharEducationDept pic.twitter.com/2x0nWOhFQZ
प्रशिक्षण कार्यक्रम में नहीं किया गया कोई बदलाव
अब मंगलवार को शिक्षा विभाग की तरफ से इसी पत्र को लेकर कहा गया कि यह फर्जी है प्रशिक्षण कार्यक्रम में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया गया है. उक्त वायरल प्रेस नोट शिक्षा विभाग की ओर से जारी नहीं किया गया है. यह प्रेस नोट पूर्णतः भ्रामक एवं फर्जी है.
बता दें कि इससे पहले विद्यालय की समय सारणी को लेकर विवाद चल रहा था. उसके बाद एक पत्र सामने आया था कि सीएम नीतीश कुमार ने स्कूलों की समय सारणी को लेकर संज्ञान लिया है. हालांकि उस आदेश के बाद बीते 28 फरवरी 2024 को माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव की ओर से पत्र जारी कर अधिसूचना को फर्जी घोषित कर दिया गया था. एक बार फिर कुछ वैसा ही हुआ है.
यह भी पढ़ें- Patna High Court: नवजात बच्चे के लिए पति ससुराल से मांगे पैसा तो दहेज नहीं, पटना HC का फैसला
Source: IOCL





















