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Bihar: वकील से मारपीट पर HC की तल्ख टिप्पणी, कहा- 'पटना किसी के भी रहने के लिए सुरक्षित शहर नहीं'

Patna News: पटना में वकील के साथ मारपीट के एक मामले में आरोपी मकान मालिक का पक्ष लेने के लिए हाईकोर्ट ने पटना पुलिस को फटकार लगाई. साथ ही कहा कि पटना किसी के भी रहने के लिए सुरक्षित शहर नहीं है.

Bihar News: बिहार हाईकोर्ट ने मंगलवार (5 मार्च) को कड़ी फटकार लगाते हुए पटना में जूनियर वकील के साथ मारपीट के एक मामले में आरोपी मकान मालिक का पक्ष लेने के लिए पटना पुलिस को फटकार लगाई. साथ ही कोर्ट ने टिप्पणी की कि पटना किसी के भी रहने के लिए सुरक्षित शहर नहीं है. जस्टिस विवेक चौधरी ने यह टिप्पणी पटना हाईकोर्ट के जूनियर वकील अभिषेक कुमार की आपराधिक रिट याचिका पर सुनवाई की. 

अभिषेक कुमार ने अपने मकान मालिक और पटना के जक्कनपुर इलाके के गुंडों के खिलाफ मामूली विवाद पर चाकू मारने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई थी. दरअसल  कुछ दिन पहले पार्किंग की जगह को लेकर याचिकाकर्ता और उसके साथी वकील से उसके मकान मालिक का विवाद हुआ था. इसके बाद मकान मालिक ने धारदार चाकू से वार किया, जिससे वकील घायल हो गए.  

एसआईटी गठित करने का आदेश
वहीं वकील ने थाने में शिकायत की, लेकिन थानेदार ने ऐसी धारा लगाई जिससे थाने से ही आरोपियों को बेल मिल जाए. वकील ने पुलिस पर किसी के दबाव में आईपीसी की धारा 307 की जगह 308 लगाने का आरोप लगाया था. इसके बाद अब कोर्ट ने पटना के एसएसपी राजीव मिश्रा को एसआईटी गठन करने का आदेश दिया है. जस्टिस विवेक चौधरी ने वकील अभिषेक कुमार श्रीवास्तव की याचिका पर सुनवाई करते हुए एसएसपी को आदेश दिया कि एसआईटी में दो अन्य पुलिस अधिकारी होंगे, जो एसडीपीओ रैंक के होंगे. 

इस टीम में इस जांच में पहले से शामिल अधिकारी नहीं होगा और टीम एसएसपी की देखरेख में जांच करेगी. वहीं कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि जक्कलपुर थाने के पुलिस अब आगे इस मामले की जांच में शामिल नहीं होंगे. कोर्ट ने एसएसपी से उस इलाके और जक्कनपुर थाने के सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने माना कि पीड़ित जब पुलिस स्टेशन गए तो पुलिस ने केस लेने से मना किया. इसके बाद दबाव बनाने पर पुलिस ने शिकायत लिखी. पुलिस आईपीसी की धारा 323 और 308 के तहत मामला दर्ज किया और आरोपी को थाने से ही सीआरपीसी की धारा 41(ए) के तहत छोड़ दिया. 

वकील का आरोप
वहीं कोर्ट ने मालिक की तरफ से वकील पर किए गए केस को भी गलत बताया. कोर्ट ने यह भी कहा कि जब मकान मालिक और उसकी पत्नी ने चाकू से आंख के नीचे वार किया, उस चाकू से किसी की जान भी जा सकती है तो पुलिस ने आईपीसी की धारा 307 के तहत केस क्यूं नहीं दर्ज किया? वहीं वकील ने आरोप लगाया है कि यह घटना 3 तारीख की रात को हुई थी. इसके बाद थाने को सूचना दी गई. 

पुलिस ने मुख्य आरोपी मकान मालिक नीतीश और उसके एक साथी को पकड़ लिया था, लेकिन थानाध्यक्ष ने अपने पद का गलत इस्तेमाल करते हुए दोनों को रात को ही छोड़ दिया. पुलिस ने दोनों को अपनी गाड़ी से घर छोड़ा था, जबकि वकील के कहने के बाद भी पुलिस ने पीड़ित को हॉस्पिटल नहीं पहुंचाया. वहीं अगले दिन केस के आईओ शंभू पंडित हॉस्पिटल में पीड़ित का बयान लिया था.

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