Bhai Virendra: मनेर MLA भाई वीरेंद्र की मुश्किलें बढ़ीं, पंचायत सचिव ने SC-ST थाने में दर्ज कराया मामला
MLA Bhai Virendra: भाई वीरेंद्र के खिलाफ पंचायत सचिव के आवेदन पर एससी एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है. अब पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटेगी.

राष्ट्रीय जनता दल के विधायक भाई वीरेंद्र की मुश्किलें बढ़ गई हैं. विधायक भाई वीरेंद्र के खिलाफ अनुसूचित जाति जनजाति थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है. ये मामला पंचायत सचिव संदीप कुमार के आवेदन पर दर्ज किया गया है. संदीप कुमार ने आवेदन दिया है कि हमें उन्होंने धमकी भरे शब्द का इस्तेमाल किया था. इस मामले में कार्रवाई की जाए.
एससी एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज
संदीप कुमार ने आवेदन पर एससी एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है. पूरे मामले में आगे पुलिस छानबीन करेगी जरूरत पड़ेगी तो राष्ट्रीय जनता दल के विधायक भाई वीरेंद्र का स्टेटमेंट भी पूरे मामले में रिकॉर्ड किया जाएगा. एफआईआर में गाली-गलौज, धमकी और जातिसूचक टिप्पणी समेत कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं. एफआईआर के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.
इस पूरे मामले पर पंचायत सचिव संदीप कुमार का कहना है कि "आरजेडी विधायक उन्हें प्रोटोकॉल सिखाते हुए जूते से मारने की बात कह रहे थे. उन्होंने यह भी कहा कि विधायक को न पहचानने पर उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन किस तरह की कार्रवाई होगी, ये नहीं बताया. विधायक ने जिस तरह की बात कही है, उससे डरना जरूरी है."
हालांकि वायरल ऑडियो पर भाई वीरेंद्र ने खेद भी जताया है. उन्होंने फेसबुक पोस्ट करके अपने स्पष्टीकरण में कहा कि "मेरे विधानसभा क्षेत्र के एक पंचायत सचिव के जरिए मेरी एक रिकॉर्डेड कॉल को जानबूझकर सोशल मीडिया और व्हाट्सएप ग्रुप्स में वायरल किया जा रहा है. उस कॉल में मैंने कुछ कड़े शब्द ज़रूर कहे, जिसका मुझे खेद है, लेकिन यह बात भी सभी जान लें कि जब मैंने उसे फोन किया, वह न तो शिष्टाचार से पेश आया, न अभिवादन किया और न ही जनता के कार्य को गंभीरता से लिया."
पंचायत सचिव को कारण बताओ नोटिस
उधर ऑडियो के वायरल होने के बाद मनेर के प्रखंड विकास पदाधिकारी ने ग्राम पंचायत सराय और बलुआं के पंचायत सचिव संदीप कुमार को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है. बीडीओ ने नोटिस में लिखा है कि 26 जुलाई 2025 को विधायक के भाई वीरेंद्र ने फोन पर शिकायत की थी. शिकायत में कहा गया है कि जब विधायक ने किसी काम के लिए पंचायत सचिव से फोन पर बात की, तो सचिव ने उनसे 'असभ्य और अमर्यादित तरीके' से बात की.
बीडीओ ने आगे लिखा है कि "आपका यह कृत्य एक माननीय से संबंधित प्रोटोकॉल के विरुद्ध है और एक सरकारी कर्मचारी के आचरण के विपरीत व्यवहार को दर्शाता है." बीडीओ ने 24 घंटे के अंदर स्पष्टीकरण देने को कहा है.
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Source: IOCL





















