बिहार: जहानाबाद में शुरू हुई कंटेनमेंट जोन बनाने की प्रक्रिया, 52 अधिकारियों को सौंपी गई जिम्मेदारी
जहानाबाद डीएम ने बताया कि कंटेनमेंट जोन से कोई भी व्यक्ति अगर बाहर आता है या अंदर जाता है, तो उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188, 269 और 270 के तहत कार्रवाई की जाएगी. साथ ही संबंधित व्यक्ति को हिरासत में लेकर जेल भेजा जाएगा.

जहानाबाद: बिहार के जहानाबाद जिले में कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए जिला प्रशासन ने कोरोना मरीज मिलने वाले इलाकों को कंटेनमेंट जोन बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. इस काम के लिए जिले में 52 स्थानों पर दंडाधिकारी और पुलिस अधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई. इस संबंध में जिलाधिकारी नवीन कुमार ने बताया कि कंटेनमेंट जोन में आवागमन को रिस्ट्रिक्ट कराना प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी की जिम्मेदारी होगी.
कंटेनमेंट जोन से बाहर आने वालों पर होगी कार्रवाई
उन्होंने बताया कि कंटेनमेंट जोन से कोई भी व्यक्ति अगर बाहर आता है या अंदर जाता है, तो उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188, 269 और 270 के तहत कार्रवाई की जाएगी. साथ ही संबंधित व्यक्ति को हिरासत में लेकर जेल भेजा जाएगा. इस काम को संबंधित अंचल अधिकारी, थानाध्यक्ष, अनुमंडल पदाधिकारी और अनुमंडलीय पुलिस पदाधिकारी सुनिश्चित करेंगे. उक्त क्षेत्र को निरंतर सेनेटाइज करने का निर्देश सैनेटाइजेशन कोषांग को दिया गया है.
एसडीओ सुनिश्चित करेंगे आवश्यक सामानों की आपूर्ति
जिलाधिकारी ने बताया कि कंटेनमेंट जोन में सभी दुकानों के बंद रहने के कारण आवश्यक सामग्री जैसे- चावल, दाल, दूध, हरी सब्जियों इत्यादि का अभाव हो सकता है. ऐसी परिस्थिति में अनुमंडल पदाधिकारी और संबंधित पणन पदाधिकारी का दायित्व होगा कि वो आवश्यक वस्तुओं की सतत आपूर्ति कराएं. साथ ही प्रभावी क्षेत्र में सभी घरों, सार्वजनिक संस्थानों, दुकानों, स्वास्थ्य सुविधाओं इत्यादि का मोबाइल नंबर सहित सूची उपलब्ध कराएंगे.
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Source: IOCL

























