बिहार पंचायत चुनाव: तारीखों को लेकर चुनाव आयोग ने दूर किया भ्रम, बताया आरक्षण मिलेगा या नहीं?
Bihar Panchayat Elections 2026: बिहार पंचायत चुनाव 2026 को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने भ्रम दूर किया. साथ ही चुनाव दिसंबर से पहले होंगे, ईवीएम से मतदान, आरक्षण 2011 जनगणना के आधार पर तय होगा.

बिहार में पंचायत चुनाव 2026 को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने बुधवार (17 दिसंबर) को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर चुनाव की तारीखों और आरक्षण को लेकर फैलाए जा रहे भ्रम की स्थिति को दूर किया है. राज्य निर्वाचन आयोग ने कहा है कि ऐसा देखा जा रहा है कि सोशल मीडिया के माध्यम से पंचायत आम निर्वाचन 2026 की अवधि तथा ग्राम पंचायत या ग्राम कचहरी के विभिन्न पदों के आरक्षण के सम्बंध में भ्रम की स्थिति उत्पन्न की जा रही है. इसको लेकर निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि वर्तमान पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल दिसंबर 2026 में पूरा होने से पूर्व ही ग्राम पंचायत आम निर्वाचन समय पर करा लिए जाएंगे.
राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार, इससे पूर्व विगत त्रिस्तरीय पंचायत आम चुनाव 2021 अगस्त से दिसंबर 2021 के बीच संपन्न हुआ था. नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों का शपथ ग्रहण दिसंबर 2021 के अंतिम सप्ताह से जनवरी 2022 के प्रथम सप्ताह के मध्य संपन्न हुआ था. इसी आधार पर आगामी पंचायत चुनाव 2026 के दिसंबर से पूर्व ससमय संपन्न कराए जाएंगे. राज्य निर्वाचन आयोग ने लोगों से अपील की है कि सोशल मीडिया के माध्यम से फैल रही अफवाहों पर ध्यान न दें.
आंकड़ों के आधार पर तय होगी निर्वाचित पदों की संख्या
आयोग ने स्पष्ट किया है कि 2026 में सभी पदों ग्राम पंचायत सदस्य, मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य, ग्राम कचहरी सरपंच और पंच के लिए मतदान मल्टी पोस्ट ईवीएम से कराया जाएगा. इसके लिए राज्य सरकार द्वारा नीतिगत निर्णय ले लिया गया है. निर्वाचित सदस्यों की संख्या और आरक्षण को लेकर भी आयोग ने अपनी स्थिति साफ की है. बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के अनुसार पंचायत क्षेत्रों में निर्वाचित पदों की संख्या जनगणना के प्रकाशित आंकड़ों के आधार पर तय होती है.
2021 की जनगणना नहीं होने से उसके आंकड़े प्रकाशित नहीं किए गए है. ऐसे में 2011 की जनगणना के आधार पर ही पंचायत क्षेत्रों और पदों का निर्धारण होगा. फिलहाल किसी नए परिसीमन का कोई प्रस्ताव नहीं है.
चुनावों के बाद बदला जाता है आरक्षण
निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि आगामी पंचायत चुनाव से पूर्व ग्राम पंचायत और ग्राम कचहरी के विभिन्न पदों का आरक्षण निर्धारित किया जाएगा. कानून के अनुसार दो लगातार क्रमिक चुनावों के बाद आरक्षण बदला जाता है. वर्ष 2016 में आरक्षण किया गया था, जिसके आधार पर 2016 और 2021 में चुनाव हुए हैं. अब 2026 के चुनाव से पूर्व नया आरक्षण 2011 की जनगणना के आधार पर घोषित किया जाएगा.
मतदान केंद्रों में की जाएगी वेबकास्टिंग
पंचायत आम निर्वाचन 2026 में पारदर्शिता और सुरक्षा बढ़ाने के लिए कई तकनीकी नवाचार किए जाएंगे. मतदान केंद्रों और मतगणना स्थलों पर शत-प्रतिशत वेबकास्टिंग की जाएगी. ईवीएम को स्ट्रांग रूम में सुरक्षित रखने के लिए तकनीकी निगरानी व्यवस्था लागू होगी. मतगणना के दौरान ईवीएम (सीयू) में प्रदर्शित आंकड़ों को ओसीआर तकनीक से दर्ज किया जाएगा.
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Source: IOCL





















