अनंत सिंह जेल से कब आएंगे बाहर? नहीं भरा जा सका बेल बॉन्ड, आया ये अपडेट
Anant Singh New: मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह को दुलारचंद यादव हत्याकांड में गुरुवार (19 मार्च) को पटना हाईकोर्ट से जमानत मिल गई.

मोकामा से जेडीयू विधायक बाहुबली अनंत सिंह अगले हफ्ते सोमवार (23 मार्च) को जेल से बाहर आ सकते हैं. अनंत सिंह का बेलबॉन्ड आज (19 मार्च) नहीं भरा जा सका. शुक्रवार (20 मार्च) को पटना सिविल कोर्ट बंद रहेगा. रमजान के आखिरी जुमे की लिस्टेड छुट्टी है. शनिवार और रविवार को भी कोर्ट बंद रहेगा. अनंत सिंह के वकील नवीन कुमार ने ये जानकारी दी. अनंत सिंह को दुलारचंद हत्याकांड में पटना हाईकोर्ट से जमानत मिली है. पहले कल शाम तक जेल से बाहर आने की बात उनके वकील ने कही थी लेकिन आज प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी इसलिए अब सोमवार को बाहर आ सकते हैं.
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राज्यसभा चुनाव में जेल से आकर दिया था वोट
बता दें कि राज्यसभा चुनाव के दौरान अनंत सिंह ने जेल से आकर वोट दिया था और दावा किया था कि जल्द ही जेल से बाहर आऊंगा. साथ ही यह भी कहा था किअब वह चुनाव नहीं लड़ेंगे, उनके बच्चे राजनीति करेंगे.बाहुबली विधायक फिलहाल पटना की बेऊर जेल में बंद हैं. चुनाव प्रचार के दौरान अक्टूबर 2025 में जन सुराज पार्टी के समर्थक दुलारचंद यादव की हत्या कर दी गई थी. इस हत्या में अनंत सिंह को आरोपी बनाया गया है.
जेल से लड़े चुनाव और जीतकर बने विधायक
बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान दुलारचंद यादव की हत्या मामले में अनंत सिंह गिरफ्तार हुए और जेल में रहते हुए चुनाव लड़ा और विजयी हुए. निचली अदालतों से अनंत सिंह की जमानत अर्जी खारिज हो गई थी.
इसके बाद अनंत सिंह ने पटना हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया. गुरुवार को हाईकोर्ट ने अनंत सिंह की जमानत मंजूर कर ली. 16 मार्च 2026 को बिहार की पांच राज्यसभा सीटों के लिए वोटिंग हुई थी, जिसमें अनंत सिंह ने जेल से आकर जेडीयू उम्मीदवार नीतीश कुमार को वोट दिया था.
अब आगे चुनाव नहीं लड़ेंगे अनंत सिंह
मतदान के बाद अनंत सिंह ने मीडिया से बातचीत में कहा था कि अब वे आगे कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे. राजनीति में अगली जिम्मेदारी उनके बड़े बेटे निभाएंगे. साथ ही उन्होंने मीडिया से कहा था कि जल्द ही जेल से बाहर आएंगे.
राज्यसभा चुनाव से पहले भी अनंत सिंह जेल से बाहर आए थे. बिहार विधानसभा में विधायक पद की शपथ लेने के बाद उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पैर छू-कर आशीर्वाद लिया था. अनंत सिंह को पटना सिविल कोर्ट ने विधानसभा में शपथ लेने की अनुमति दी थी.
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