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फटाफट पढ़ें पांच जजों की तीन तलाक पर आए फैसले की मुख्य बातें
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देश के पांच सबसे वरिष्ठ जजों चीफ जस्टिस जेएस खेहर, जस्टिस कुरियन जोसेफ, जस्टिस रोहिंटन नरीमन, जस्टिस यू यू ललित और जस्टिस अब्दुल नजीर ने आज तीन तलाक पर ऐतिहासिक फैसला दिया. पांच जजों की बेंच में से तीन जजों ने इसे असंवैधानिक करार दे दिया. ऐसे में 3-2 के अनुपात के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने तीन तलाक को खत्म कर दिया. इस स्लाइड में मुस्लिम महिलाओं के हक में ये ऐतिहासिक फैसला देने वाले इन पांच जजों के फैसले की प्रमुख बातें जान सकते हैं. बताते चलें कि ये पांचों जज देश के अलग-अलग धर्म और समुदाय से आते हैं जिन्होंने इस बेहद गंभीर मु्द्दे पर मुस्लिम महिलाओं की स्थिति बदलने वाला फैसला दिया है.
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जस्टिस रोहिंटन नरीमन और यू यू ललित- इस्लाम में एक साथ 3 तलाक को गलत माना गया है. पुरुषों को हासिल एक साथ 3 तलाक बोलने का हक महिलाओं को गैर बराबरी की स्थिति में लाता है. ये महिलाओं के मौलिक अधिकार के खिलाफ है.
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